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    पठानमाजरा की सरकारी कोठी खाली कराने के मामले की अगली सुनवाई 17 को, बेटा हरजशन पुलिस गिरफ्त से बाहर

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 11:01 PM (IST)

    सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की सरकारी कोठी खाली कराने के मामले में सरकार द्वारा गठित कमेटी ने जवाब देने के लिए और समय मांगा है इसलिए अदालत ने अगली तारीख 17 सितंबर तय की है। प्रशासन ने कोठी खाली करवाने का नोटिस जारी किया था जिसे पठानमाजरा ने अदालत में चुनौती दी है।

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    पठानमाजरा की सरकारी कोठी खाली कराने के मामले की अगली सुनवाई 17 को। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। दुष्कर्म के मामले में नामजद और पुलिस हिरासत से फरार चल रहे हलका सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की सरकारी कोठी खाली कराने के मामले में जवाब दायर करने के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी ने और समय मांगा है।

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    इस पर मामले की अगली तारीख 17 सितंबर तय की गई है।विधायक के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने बताया कि प्रशासन की ओर से गठित कमेटी ने पठानमाजरा को अलाट सरकारी कोठी खाली करवाने का नोटिस जारी किया था।

    इस कमेटी का नेतृत्व पटियाला डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर कर रहे हैं। कमेटी के इस नोटिस को पठानमाजरा ने अदालत में चुनौती दी। पठानमाजरा के वकीलों का कहना है कि कोठी खाली करवाने संबंधी प्रशासन ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

    सरकार की ओर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को सिविल लाइंस स्थित सरकारी कोठी नंबर 09-सी आवंटित की गई थी। बीते वीरवार को इसे खाली करवाने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया था।

    शुक्रवार को हुई सुनवाई में डिविजनल कमिश्नर वाली कमेटी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर तय कर दी।दूसरी तरफ विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस हिरासत से भगाने और अवैध हथियार रखने के मामले में विधायक पठानमाजरा के बेटे हरजशन सिंह के अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन वह पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

    थाना सिविल लाइन में दर्ज मामले में हरजशन के खिलाफ 249, 253 बीएनएस और आर्म्स एक्ट 25, 27, 54, 59 के तहत मामला दर्ज है। हालांकि प्रारंभिक एफआइआर में हरजशन सिंह का नाम शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जांच उपरांत उसका नाम भी एफआइआर में शामिल किया गया।

    एफआइआर में आरोप हैं कि इस मामले के आरोपितों ने पठानमाजरा को छिपा कर रखा और नाजायज असलहा अपने पास रखा। वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने बताया कि फिलहाल कोर्ट में हरजशन की बेल एप्लिकेशन फाइल नहीं की है।