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नाभा जेल ब्रेक मामला: साढ़े सात साल बाद आया फैसला, सहायक जेल अधीक्षक सहित 22 लोग दोषी करार; छह आरोपित बरी

Nabha jail break case Verdict नाभा जेल में बंद गैंगस्टर विक्की गौंडर ने जेल ब्रेक की साजिश रची थी। हर रविवार की तरह 27 नवंबर 2016 को गैंगस्टर गुरप्रीत सेखों व गौंडर जेल के मुख्य गेट के नजदीक खड़े थे।

By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaPublished: Thu, 23 Mar 2023 05:19 AM (IST)Updated: Thu, 23 Mar 2023 05:19 AM (IST)
नाभा जेल ब्रेक मामला: साढ़े सात साल बाद आया फैसला

पटियाला, जागरण संवाददाता। नाभा जेल ब्रेक कांड में अदालत ने असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट सहित 22 आरोपितों को दोषी करार दिया है, जबकि छह आरोपित बरी कर दिए। अदालत सजा पर फैसला गुरुवार को सुनाएगी। 2016 के इस मामले में अदालत ने साढ़े सात साल के बाद 22 आरोपितों को दोषी करार दिया है।

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नाभा जेल में बंद गैंगस्टर विक्की गौंडर ने जेल ब्रेक की साजिश रची थी। हर रविवार की तरह 27 नवंबर 2016 को गैंगस्टर गुरप्रीत सेखों व गौंडर जेल के मुख्य गेट के नजदीक खड़े थे। इस दौरान पुलिस वर्दी व असलहा लेकर पहुंचे इनके साथियों ने फायरिंग करते हुए अपने साथियों को छुड़ाया था।

इस दौरान आतंकी मिंटू भी इनके साथ फरार हो गया था। जेल ब्रेक करने के लिए दस से अधिक आरोपित गाडि़यों में सवार होकर आए थे। पुलिस वर्दी पहनकर आए इन आरोपितों ने कैदी को जेल छोड़ने की बात कहकर संतरी से गेट खुलवाया था।

गैंगस्टर हरजोगिंदर सिंह उर्फ विक्की गौंडर व प्रेमा लाहौरिया का 2018 में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। खालिस्तानी लिब्रेशन फोर्स से जुड़े आतंकी मिंटू की जेल में बीमारी के चलते मौत हो गई थी। मामले में गिरफ्तार किए छह आरोपितों नरेश नारंग, रविंदर विक्की, रणजीत सिंह, तेजिंदर शर्मा, मोहम्मद आसिम व जीतेंद्र को बरी कर दिया गया है।


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