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    कम नहीं हो रही आप विधायक पठानमाजरा की मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

    Updated: Thu, 11 Sep 2025 08:55 AM (IST)

    सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है क्योंकि उन पर शारीरिक शोषण और धोखाधड़ी का आरोप है। विधायक के वकील अब हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी में हैं। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया था जिसके बाद विधायक पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे।

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    आप विधायक पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। शारीरिक शोषण व धोखाधड़ी के मामले में सनौर हलके से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को जिला अदालत ने खारिज कर दी है। विधायक के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने कहा कि वह जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

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    पुलिस ने एक महिला के बयान पर पठानमाजरा के खिलाफ पटियाला के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस विधायक को गिरफ्तार करने हरियाणा के डबरी गांव पहुंची थी, लेकिन वह पुलिस हिरासत से फरार हो गए।

    इसी बीच विधायक ने अपने वकील के माध्यम से जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जिसे बुधवार को खारिज कर दिया गया है। बुधवार को शिकायतकर्ता महिला अपने वकील के साथ कोर्ट में पेश हुई थी, जहां उसने केस से जुड़े दस्तावेज पेश करते हुए बयान दिए थे।

    उधर, पठानमाजरा को पुलिस हिरासत से भगाने की साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए 10 आरोपितों की जमानत पर बुधवार को पटियाला कोर्ट में भी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वीरवार को जमानत पर फैसला सुनाएंगे।