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    धरना-प्रदर्शन के लिए नवांशहर, बंगा व बलाचौर में स्थान हुए निर्धारित

    By JagranEdited By:
    Updated: Sun, 24 Jul 2022 08:49 PM (IST)

    जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शहर की सीमा के भीतर किसी भी संघ व संगठन द्वारा सड़कों व चौराहों पर ट्रैफिक जाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

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    धरना-प्रदर्शन के लिए नवांशहर, बंगा व बलाचौर में स्थान हुए निर्धारित

    जागरण संवाददाता, नवांशहर : विभिन्न संगठनों एवं यूनियनों द्वारा धरना आदि के कारण मुख्य मार्ग पर सड़क जाम कर अपनी मांगों को लेकर विरोध व प्रदर्शन के कारण चंडीगढ़-जालंधर-अमृतसर जाने वाले लोगों और आपात स्थिति में मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस को परेशानी हो रही है। जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शहर की सीमा के भीतर किसी भी संघ व संगठन द्वारा सड़कों व चौराहों पर ट्रैफिक जाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने यह आदेश प्रदर्शनों के कारण मरीजों और तिमारदारों को रास्ता न मिल पाने के कारण हो रही असुविधा को देखते हुए जारी किए हैं।

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    जिलाधिकारी के अनुसार जिले के तीनों अनुमंडलों में विरोध प्रदर्शन के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं और कोई भी संगठन व संघ स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के बिना इन स्थानों पर धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इन स्थानों में उपमंडल नवांशहर में दशहरा मैदान नवांशहर और नवांशहर नगर कौंसिल के अधिकार क्षेत्र में गांव गुजरपुर कलां का लगभग 40 कनाल क्षेत्र, रेलवे गेट के पास बंगा रोड नवांशहर, उपमंडल बंगा में पंचायत क्षेत्र ग्राम पंचायत गांव पूनिया और सब डिवीजन बलाचौर नगर कौंसिल खेल का मैदान (सिविल अस्पताल के पास) जगतपुर रोड निर्धारित की है। निर्धारित स्थानों पर स्वीकृति लेने के बाद संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी से लाउडस्पीकर की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। नवांशहर में चंडीगढ़ चौक, बस स्टैंड चौक और नेहरू गेट पर किसी भी तरह का धरना व यातायात में गड़बड़ी प्रतिबंधित है। इसके साथ ही जिले के तहसील परिसर, एसडीएम परिसर व डीसी कॉम्प्लेक्स में भी ऐसी किसी भी गतिविधि, धरना या लाउड स्पीकर बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार निर्धारित स्थानों के अलावा किसी भी स्थान व सड़क पर धरना व प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश 22 जुलाई से 21 सितंबर तक लागू रहेंगे।