बच्चों का मनोरंजन के नाम पर नहीं होगा शोषण : कंचन
जिला बाल सुरक्षा अधिकारी कंचन अरोड़ा ने बताया कि नेशनल कमीशन फार प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स ने मनोरंजन उद्योग में बच्चों के लिए फिल्मो टीवी रियलिटी शो ...और पढ़ें

संवाद सूत्र, नवांशहर : जिला बाल सुरक्षा अधिकारी कंचन अरोड़ा ने बताया कि नेशनल कमीशन फार प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स ने मनोरंजन उद्योग में बच्चों के लिए फिल्मो, टीवी, रियलिटी शो, ओटीटी प्लेटफार्म, खबरों में अपनी भागीदारी को नियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बच्चों का मनोरंजन के नाम पर किसे भी तरह का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। उल्लंघना करने वाले सजा के भागी होंगे। हर बाल कलाकार को स्वाभिमान के साथ काम करने और इससे संबंधित फैसले में भाग लेने का अधिकार होगा। उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। उसको कोई भी ऐसा रोल नहीं दिया जा सकता, जिस कारण उसे शर्मिंदगी महसूस हो या उसको भावनात्मक चोट पहुंचे। बच्चों द्वारा किसी भी तरह के ना देखने योग्य दृश्य नहीं करवाए जा सकते। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 77 की पालना करते हुए बच्चों को शराब, तंबाकू या किसी अन्य का सेवन करते नहीं दिखाया जा सकता। बच्चों को अपने नाम जिला मेजिस्ट्रेट के पास दर्ज करवाने होंगे। इश्तिहार की बात करें तो ड्राफ्ट नोट में यह बताया गया है कि बच्चों का मजाक नहीं उठाया जाना चाहिए तथा न ही उनको हीन महसूस करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो उस करवाने वाले व्यक्ति को सात साल सजा तथा एक लाख रुपये जुर्माना भी हो सकता है।

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