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    Punjab News: नाबालिग बेटी से दरिंदगी करने पर सौतेले पिता को 20 साल की कैद, 8 महीनों से कर रहा था दुष्कर्म

    Updated: Sat, 20 Sep 2025 10:50 PM (IST)

    श्री मुक्तसर साहिब में एक सौतेले पिता को 15 वर्षीय नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद और 2.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता ने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी थी जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होते हुए यह फैसला सुनाया।

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    नाबालिग बेटी से दरिंदगी करने पर सौतेले पिता को 20 साल की कैद। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। सौतेले पिता द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिता सिंह की अदालत ने आरोपी को 20 साल की कैद और 2 लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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    जानकारी के अनुसार, मामला श्री मुक्तसर साहिब जिले से संबंधित है और इस संबंध में मई 2020 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता, जो आठवीं कक्षा की छात्रा है, ने खुद 112 पर पुलिस को फोन करके इस बारे में जानकारी दी। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां की शादी पहले पटियाला जिले में हुई थी और वह अपनी मां की इकलौती बेटी है। वह लगभग तीन साल की थी जब उसकी मां उसके पिता को छोड़कर चली गई थी।

    अब उसकी मां पिछले दो साल से श्री मुक्तसर साहिब जिले के एक व्यक्ति के साथ रह रही थी। पीड़िता के अनुसार, उसका सौतेला पिता, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, पिछले 7-8 महीनों से उसके साथ बलात्कार कर रहा था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था।

    पीड़िता के अनुसार, वह लंबे समय से इस दर्द को सहन कर रही थी और अब वह इसे और सहन नहीं कर सकती, जिसके चलते उसने 112 पर कॉल करके सारी जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता के सौतेले पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत मामला दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया।

    इस संबंध में मुक्तसर साहिब की अदालत में चल रहे मामले में आज सरकारी वकील आरएस जोसन की दलीलों से सहमत होते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिता सिंह की अदालत ने आरोपित को 20 साल की कैद और 2.20 लाख की सजा का ऐलान किया है।