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    मुक्तसर: एडवोकेट हरमनदीप संधू पर हुई FIR को लेकर भड़का बार एसोसिएशन, 2 दिन की भूख हड़ताल का एलान

    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:21 PM (IST)

    जिला बार एसोसिएशन ने एडवोकेट हरमनदीप सिंह संधू पर दर्ज एफआईआर के विरोध में दो दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने पुलिस पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और गलत धाराएं लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है और न्याय मिलने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है।

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    आज से दो दिन की हड़ताल पर रहेंगे वकील, बार एसोसिएशन ने की घोषणा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। जिला बार एसोसिएशन ने एडवोकेट हरमनदीप सिंह संधू पर दर्ज एफआईआर के मामले में वीरवार से दो दिवसीय हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है।

    बता दें कि इससे पहले भी जिला बार एसोसिएशन दो दिवसीय हड़ताल कर चुकी है। एसोसिएशन ने पंजाब भर के सभी बार एसोसिएशनों से अनुरोध किया है कि वे न्याय के लिए 13 और 14 को दो दिवसीय एकजुटता हड़ताल करें।

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    बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों धलवंत सिंह उप्पल,शुभमन शर्मा व अन्यों ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि छह नवंबर को आयोजित अपनी आपातकालीन जनरल हाउस मीटिंग में एडवोकेट हरमनदीप सिंह संधू से संबंधित मामले में मुक्तसर के पुलिस अधिकारियों द्वारा निरंतर दुर्व्यवहार, पक्षपात और अधिकार के दुरुपयोग को गंभीरता से लिया था।

    बार-बार किए गए अभ्यावेदन और 31 अक्टूबर की जनरल हाउस मीटिंग में पारित प्रस्तावों के बावजूद पुलिस अधिकारी अत्यधिक गैर-जिम्मेदाराना और दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करते रहे हैं।

    एसोसिएशन के संज्ञान में आया है कि 04.11.2025 को पुलिस अधिकारियों ने बीएनएस की धारा 109 को हटाने के संबंध में एक डीडीआर प्रविष्टि (डीडीआर संख्या 30) की, लेकिन उसी डीडीआर में उन्होंने एडवोकेट हरमनदीप सिंह संधू के खिलाफ गलत और अवैध रूप से धारा 118(2) बीएनएस जोड़ दी। इसके अलावा उसी प्रविष्टि में पुलिस ने कथित घटना के तीन दिन बाद अवैध रूप से एक नया नाम गुरजीत सिंह को घायल व्यक्ति के रूप में दर्ज कर दिया।

    गुरजीत सिंह की मेडिकल लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जांच की तारीख को चोटें केवल छह घंटे पुरानी थीं, जिससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि 29.10.2025 की कथित घटना में उन्हें चोट नहीं लगी होगी।

    पुलिस द्वारा जानबूझकर की गई हेराफेरी और तथ्यों को गढ़ना स्पष्ट रूप से घोर कदाचार, पदीय शक्तियों का दुरुपयोग और अभिलेखों में हेराफेरी का मामला है, जो स्पष्ट रूप से एडवोकेट हरमनदीप सिंह संधू को बदनाम करने और झूठे आरोप में फंसाने के इरादे से किया गया है।

    संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जानबूझकर कर्तव्यहीनता, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और तथ्यों को तोड़-मरोड़ने के प्रयास के लिए विभागीय जांच और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई।

    उन्होंने चेतावनी दी कि मुक्तसर जिले की सभी अदालतों में तब तक पूर्ण हड़ताल जारी रखेंगे जब तक आरोपित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं हो जाती और एडवोकेट हरमनदीप सिंह संधू को न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और पंजाब राज्य बार एसोसिएशन से इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लेने की अपील की।