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    गुरलाल बराड़ हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोगा पुलिस ने साथी समेत दबोचा, कब्जे से पांच पिस्तौल, नशीला पदार्थ भी बरामद

    By Vinay KumarEdited By:
    Updated: Tue, 27 Apr 2021 07:14 PM (IST)

    चंडीगढ़ में नाइट क्लब के बाहर साल 2017 में गुरलाल बराड़ की हत्या के मुख्य आरोपी बंबीहा ग्रुप के शार्प शूटर व उसके साथी को मोगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपितों के कब्जे से दो 30 बोर व तीन 32 बोर पिस्तौल बरामद की हैं।

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    गुरलाल बराड़ हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मोगा पुलिस ने पकड़ लिया है।

    मोगा, जेएनएन। चंडीगढ़ नाइट क्लब के बाहर साल 2017 में सोपू नेता गुरलाल बराड़ की हत्या करने के मुख्य आरोपी बंबीहा ग्रुप के शार्प शूटर व उसके साथी को मोगा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपितों ने चंडीगढ में नाइट क्लब के बाहर एक अन्य गैंगेस्टर लारेंस बिश्नोई के सहयोगी को भी गोलियां मारी थीं। एसएसपी हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान बेअंत सिंह निवासी गांव माड़ी मुस्तफा (बाघापुराना) के गांव माड़ी मुस्तफा के रूप में हुई है। उसके खिलाफ फिरौती, डकैती व गुंडागर्दी के कई और मामलों में पंजाब के विभिन्न थानों में केस दर्ज हैं। बेअंत सिंह के साथ काबू किए गए साथी की पहचान शहर के इंदिरा कालोनी निवासी सुनील कुमार उर्फ बाबा के रूप में हुई। उस पर 12 से अधिक गुंडागर्दी के केस भी चल रहे हैं।

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    एसएसपी ने बताया कि सीआइए स्टाफ पुलिस ने विशेष आपरेशन में दोनों आरोपितों के कब्जे से दो 30 बोर व तीन 32 बोर पिस्तौल बरामद की हैं। उनके कब्जे से बड़ी संख्या में हथियार व नशीला पाउडर भी बरामद किया है। पुलिस ने एक एक्टिवा भी इन लोगों के कब्जे से बरामद की है। एसएसपी ने बताया कि सोपू नेता गुरलाल बराड़ हत्याकांड के बाद में बिश्नोई ग्रुप ने मुक्तसर के निकट राणा नामक व्यक्ति बाद में फरीदकोट में गुरलाल भलवान की हत्या की थी।

    पूछताछ के आरोपितों ने खुलासा किया है कि उसने जैतों के निवासी अपने साथियों नीरज चसका, मनदीप मैंडी के साथ मिलकर साल 2017 में कोटकपूरा में एक मेले में मारे गए लवी दियोडा (बंबीहा समूह का साथी) के कत्ल का बदला लेने के लिए फरीदकोट निवासी गुरलाल बराड़ की हत्या की थी। एसएसपी श्री गिल ने बताया कि आरोपित बेअंत सिंह ने खुलासा किया कि उसके पैतृक गांव का मौजूदा सरपंच पैंटा उसका अगला निशाना था, उसके साथ बेअंत की पुरानी रंजिश चल रही है। पुलिस ने इस मामले में थाना सिटी साउथ में पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 और एनडीपीएस एक्ट के अधीन केस दर्ज किया है।

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