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    अंतरजातीय विवाह स्कीम के तहत 2.50 लाख रुपये देने की योजना शुरू

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 17 Jan 2018 05:16 PM (IST)

    मोगा : डॉ. बीआर अंबेडकर फाउंडेशन मिनिस्ट्रियल ऑफ सोशल जस्टिस की ओर से

    अंतरजातीय विवाह स्कीम के तहत 2.50 लाख रुपये देने की योजना शुरू

    संवाद सहयोगी,मोगा : डॉ. बीआर अंबेडकर फाउंडेशन मिनिस्ट्रियल ऑफ सोशल जस्टिस की ओर से अंतरजातीय विवाह स्कीम के तहत 2.50 लाख रुपये की राशि देने की स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम के तहत दर्खास्त विवाह होने से एक साल के अंदर-अंदर जिले के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से डॉ. बीआर अंबेडकर फाउंडेशन को सिफारिश के लिए भेजी जा सकती है। इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला भलाई अफसर मोगा हरपाल ¨सह गिल ने बताया कि यह स्कीम डॉ. बीआर अंबेडकर फाउंडेशन की ओर से पीसीआर एक्ट 1955 के तहत छुआछूत को दूर करने के लिए चलाई गई है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत विवाहिता जोड़े में से एक अनुसूचित जाति से संबंधित होने पर विवाहिता जोड़े को 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त के तौर पर 1.50 लाख रुपये की राशि विवाहिता जोड़े के सांझे बैंक खाते में जमा की जाएगी तथा दूसरी किश्त के तौर पर 1 लाख रुपये की राशि 3 साल के अंतर के बाद फिक्स डिपाजिट के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत विवाह मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है तथा आमदन की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। उन्होंने बताया कि विवाहिता जोड़े का सांझा बैंक खाता होना चाहिए तथा इस स्कीम के तहत सिर्फ वही जोड़े अपनी दर्खास्त दे सकते हैं, जिन्होंने पहले राज्य सरकार,केन्द्र शासित प्रदेश से अंतरजातीय विवाह स्कीम के तहत कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की। उन्होंने बताया कि दर्खास्त जिले के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से या जिला भलाई अफसर को दी जा सकती है। अधिकतर जानकारी के लिए जिला भलाई अफसर से संपर्क किया जा सकता है।

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