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    पराली की नाड़ जलाने पर पूर्ण पाबंदी

    By JagranEdited By:
    Updated: Tue, 06 Apr 2021 10:16 PM (IST)

    जिला मजिस्ट्रेट महेंद्रपाल ने जिला मानसा में पराली की नाड़ जलाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।

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    पराली की नाड़ जलाने पर पूर्ण पाबंदी

    संसू मानसा: जिला मजिस्ट्रेट महेंद्रपाल ने जिला मानसा में पराली की नाड़ जलाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने कहा कि साल 2021 की गेहूं फसल की कटाई का काम शुरू होने वाला है। आम तौर पर देखने में आया है कि गेहूं काटने के उपरांत नाड़ को आग लगा दी जाती है, जिसके साथ नुकसान होने की संभावना बनी रहती है और वायू प्रदूषण फैलता है। इससे सांस की बीमारियां हो जाती हैं। आदेश में कहा गया है कि जमीन की ऊपर वाली सतह आग लगने के साथ जलने के कारण वहां मौजूद कई लाभदायक जीवाणु मर जाते हैं और खेत की उपजाऊ शक्ति नष्ट होती है। आस पास की आबादी में आग लगने का डर बना रहा है। इसके अलावा सड़कों पर आवागमन प्रभावित होता है और कई हादसे हो जाते हैं। उक्त अदेश 31 मई 2021 तक लागू रहेगा। कार-बस की टक्कर में युवक की मौत, पत्नी जख्मी एक बस और कार में टक्कर में कार सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव जटाणा कलां का सुखविदर सिंह अपनी पत्नी के साथ कार में सरदूलगढ़ से गांव जटाणा कलां जा रहा था। जटाणा कैंचियां के पास सरदूलगढ़ को जाने वाली निजी कंपनी की बस नंबर पीबी 03 एपी 7748 के साथ उनकी टक्कर हो गई। कार सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गया। समाज सेवी संस्था के सदस्यों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें सिरसा रेफर कर दिया। उपचार के दौरान सुखविदर सिंह की मौत हो गई। पुराने झगड़े की रंजिश में की मारपीट थाना फूल की पुलिस ने पुराने झगड़े की रंजिश में हुई मारपीट के मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में गांव ढिपाली के मनसहज सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने बूफर के स्पीकर की आवाज को लेकर हुए झगड़े में उसके साथ मारपीट की है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर गांव ढिपाली के सहजदीप सिंह व मघर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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