दस हजार रुपये से ज्यादा का लेने देन चेक से करेंगे उम्मीदवार: डीसी
भारतीय चुनाव आयोग की ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखी जाएगी।
संसू, मानसा: भारतीय चुनाव आयोग की ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखी जाएगी। हर उम्मीदवार अपनी चुनाव मुहिम के दौरान 40 लाख रुपये तक ही खर्च कर पाएगा। जिला चुनाव अफसर-कम-डीसी महिदरपाल ने कहा कि सभी उम्मीदवारों द्वारा अपने नामाकंन भरने से एक दिन पहले अपने नाम पर या अपने चुनाव एजेंट के साथ साझा बैंक खाता या पोस्टल खाता खुलवाना होगा, जिसके जरिए उम्मीदवार अपना चुनाव मुहिम का खर्च कर पाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस खाते में से दस हजार रुपये तक नकद भुगतान व इससे ज्यादा का भुगतान चेक के जरिए करना होगा। उन्होंने समूह राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों से अपील करते हुए कहा कि वह चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के नशे, पैसे या तोहफे देने की कोशिश न करें। उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर निगरानी रखने के लिए जहां चुनाव आयोग द्वारा अपनी टीम भेजी जाएगी। वहीं स्थानीय स्तर पर भी कई टीमों का गठन किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाला खर्च का विवरण एक खर्च रजिस्टर पर दर्ज करना होगा। दूसरी ओर चुनाव आयोग द्वारा गुप्त रजिस्टर में भी उम्मीदवार का खर्च दर्ज किया जाएगा। दोनों रजिस्टर का आपसी मेल होना चाहिए। वहीं उम्मीदवार अपने नामांकन भरने से चुनाव रिजल्ट तक अपने खर्च के सभी बिल वाउचर संभाल कर रखेंगे। हर खर्च की प्रवानगी संबधित रिटर्निंग अफसर से लेनी होगी व पूरा खर्च चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए रेट के अनुसार ही बुक करना होगा। खर्च निगरान पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान हर उम्मीदवार का चुनाव खर्च रजिस्टर चेक करेंगे। उन्होंने सभी पार्टियों के नुमांइदों से अपील करते कहा कि वह जिला प्रशासन को पूरा सहयोग करें। इस अवसर पर एडीसी अमरप्रीत कौर संधू, जिला विकास व पंचायत अफसर नवनीत जोशी, सुपरिटेंडेंट पवन कुमार आदि मौजूद थे।