मानसा में बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने पर 61 साल के दादा को मिली दस साल की कैद
मानसा की अदालत ने 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी 61 वर्षीय दादा जगराज सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। 2024 में दर्ज मामले में जगराज सिंह पर बच्ची के साथ शारीरिक छेड़छाड़ का आरोप था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पीड़ित को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। सरकार से मुआवजे के लिए निवेदन किया गया है।

संवाद सहयोगी, मानसा। स्थानीय अदालत की ओर से बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले 61 साल के दादा को सजा सुनाई गई है। साल 2024 के दौरान गांव खोखर खुर्द के जगराज सिंह के खिलाफ 9 साल की बच्ची के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट मनदीप कौर ने उक्त फैसला सुनाया है।
एडवोकेट बलबीर कौर ने बताया कि साल 2024 में गांव खोखर खुर्द वासी जगराज सिंह ने अपनी रिश्तेदारी में 9 साल की बच्ची को अपने पास बुलाया और उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की, जिस पर बच्चीं द्वारा शोर मचाने के बाद जगराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि अदालत ने जगराज सिंह को 10 साल की सजा और पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से पीड़ित को मिलने वाले मुआवजे के लिए निवेदन लगाया गया है, जिसके लिए सरकार की ओर से पीड़ित की मदद के लिए मांग की जाएगी ताकि उसे उचित मुआवजा दिलाया जा सके।
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