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‘संजू’ गीत मामले में Punjabi Singer सिद्धू मूसेवाला को संगरूर अदालत ने जारी किया समन

लाकडाउन के दौरान फायरिंग रेंज पर गोलियां चलाने से चर्चा में आए पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला फिर विवादाें में घिर गए हैं। इस बार उन्हें संगरूर अदालत ने समन जारी कर जबाव तलब किया है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Mon, 30 Nov 2020 09:23 AM (IST)Updated: Mon, 30 Nov 2020 09:23 AM (IST)
‘संजू’ गीत मामले में Punjabi Singer सिद्धू मूसेवाला को संगरूर अदालत ने जारी किया समन
पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला। (फाइल फाेटाे)

लुधियाना, संगरूर, जेएनएन। लाकडाउन के दौरान फायरिंग रेंज पर गोलियां चलाने से चर्चा में आए पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला एक बार फिर सुर्खियों में हैं। गीत ‘संजू’ में आपत्तिजनक शब्दावली बरतने से आहत एक वकील ने कुछ माह पहले सिद्धू मूसेवाला को मानहानि का अदालती नोटिस भेजा था।

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इसका समय पर कोई जवाब न देने पर अब संगरूर जिला अदालत ने समन जारी करके 11 दिसंबर को पक्ष रखने को कहा है।लाकडाउन में फायरिंग विवाद के बाद मूसेवाला ने ‘संजू’ नाम से एक गीत गाया। गीत में अवा-तवा बोलदें वकील सोहणिये.. के शब्द हैं। इसके कारण वकीलों के सम्मान को ठेस पहुंची, जिसे लेकर संगरूर के वकील गुरिंदरपाल ने सिद्धू मूसेवाला को 50 लाख मानहानि का नोटिस भेजकर मुआवजे की मांग की थी।

पहले भी हाे चुका है केस

गाैरतलब है कि इससे पहले मूसेवाला के खिलाफ हाई कोर्ट में पीआइएल दाखिल करने के बाद बरनाला पुलिस ने मूसेवाला पर दर्ज केस में आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ी थी। वकील रवि जोशी ने कहा कि बरनाला कोर्ट में मंगलवार को इस केस में नामजद इंदरवीर व करम सुखबीर सिंह की जमानत लगी हुई थी रवि जोशी वकील की तरफ से मंगलवार को वकील आरएस रंधावा व हरिंदर राणू पेश हुए थे। रवि जोशी ने कहा कि पुलिस की इन मेहरबानियों के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन दे दी है।

वहीं आइजी जतिंदर सिंह औलख ने कहा कि मूसेवाला ने कंप्लेंट दी थी, जिसके बाद दो सिट का गठन किया है। सिट अब कंप्लेंट व मामले की पड़ताल भी करेगी, जिसकी रिपोर्ट में सब कुछ क्लीयर हो जाएगा। पुलिस कानून के अनुसार अपना काम कर रही है।

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