Court Blast: NIA ने लुधियाना कोर्ट बम विस्फोट में दो को पाया दोषी, दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स बम विस्फोट मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया जिसमें 23 दिसंबर 2021 को एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।
लुधियाना, ऐजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स बम विस्फोट मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें 23 दिसंबर 2021 को एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।
NIA ने अपने आरोप पत्र में कहा कि चार्जशीट में उल्लिखित अभियुक्तों में से एक, पंजाब के मोगा जिले का लखबीर सिंह उर्फ रोडे कथित तौर पर पाकिस्तान में है, जहां उसने पूरे पंजाब में विस्फोट करने के लिए भारत में आईईडी की तस्करी की थी। वह प्रतिबंधित संगठनों, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF) और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (ISFY) का प्रमुख है।
2022 में आरोपी हरप्रीत सिंह को किया गया था गिरफ्तार
NIA ने आगे कहा कि, 'एनआईए द्वारा जांच से पता चला कि लुधियाना कोर्ट परिसर में विस्फोट हुआ आईईडी सीमा पार से रोड द्वारा पंजाब में तस्करी कर लाया गया था। उसने हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया सहित पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्करों और उनके भारतीय सहयोगियों की मदद से इन आईईडी की तस्करी की थी।'
मलेशिया से आने के दौरान अमृतसर जिले के हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को दिसंबर 2022 में दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था।