Punjab By-Election: लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता का लागू, प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा भी तय
लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। नए विकास कार्यों पर रोक रहेगी लेकिन अन्य क्षेत्रों में कार्य जारी रहेंगे। डीसी हिमांशु जैन ने बताया कि चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है। नामांकन सुबह 11 से 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे और सार्वजनिक संपत्तियों से पोस्टर हटाए जाएंगे।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पश्चिम विधानसभा हलके में उपचुनाव की तारीख का एलान होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता सिर्फ विधानसभा क्षेत्र पश्चिम हलके में ही लागू होगी। इस कारण इस विधानसभा हलके में न तो कोई नया विकास कार्य शुरू होगा और न ही विकास कार्य की घोषणा होगी। जबकि दूसरे हलके में रुटीन की तरह से कार्य होंगे।
इसके अलावा प्रत्याशी यदि दूसरे विधानसभा हलके के कार्यक्रम में जाता है और भाषण देता है तो इसका खर्च उसके चुनाव खर्च में जुड़ेगा। यही नहीं दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में लगे प्रत्याशी के होर्डिंग को भी उसके चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा।
यह जानकारी डीसी हिमांशु जैन सोमवार को प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि वह बतौर जिला चुनाव अधिकारी और एडीसी रोहित गुप्ता एडिशनल जिला चुनाव अधिकारी के तौर पर कार्य करेंगे। चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एडीसी अर्बन डेवलेपमेंट रुपिंदरपाल सिंह को रिटर्निंग अफसर तैनात किया गया है।
उनके साथ तहसीलदार साउथ संदीप कुमार और नवराज बातिश को असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर लगाया गया है। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950 और 0161-2920012 नंबर जारी किए हैं। रैलियों और मीटिंग की परमिशन के लिए सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2 को नियुक्त किया गया है।
इनसे ही हेलीपैड, वीडियो वैन चलाने के लिए परमिशन मिलेगी। प्रशासन की तरफ से शराब बांटने वालों और खर्च पर नजर रखने के लिए भी टीमें बनाई गई हैं। जिला चुनाव अधिकारी कम डीसी हिमांशु जैन ने बताया कि पश्चिम विधानसभा के अधिकार क्षेत्र के तहत सार्वजनिक संपत्तियों से सभी राजनीतिक पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने का निर्देश दिए गए हैं।
शराब के अनाधिकृत वितरण को रोकने के लिए शराब कारखानों, बोतलबंद संयंत्रों, गोदामों और वेयरहाउसों की 24x7 सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी और शराब की दुकानों की निरंतर निगरानी और उनके पास खाली घरों, भूखंडों और फ्लैटों का गहन निरीक्षण करने पर जोर दिया गया है, जिनका उपयोग अवैध शराब के भंडारण के लिए किया जा सकता है।
11 से दोपहर 3 बजे के बीच ही होगा नामांकन
नामांकन सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे के बीच स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी के साथ केवल पांच व्यक्ति ही साथ आ सकेंगे। प्रत्याशी राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5,000 रुपये नामांकन दाखिल करने से पहले या उस दौरान जमा करना होगा। लुधियाना से बाहर के उम्मीदवारों के लिए नामांकन फार्म के साथ मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति अनिवार्य है।
मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, जबकि स्वतंत्र एवं गैर-मान्यता प्राप्त दलों के लिए दस प्रस्तावक की आवश्यकता होती है।
चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख तय
हिमांशु जैन ने बताया कि चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है। इसके अलावा प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों द्वारा 10,000 रुपये से अधिक का कोई भी चुनाव व्यय क्रास अकाउंट चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी या चुनाव प्रयोजनों के लिए खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रानिक मोड का उपयोग करके किया जाना चाहिए। प्रत्येक चुनाव मद की दरें चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
पश्चिम विधानसभा हलके में मतदाताओं की संख्या
- - 1,74, 437 कुल मतदाता
- - 89,602 पुरुष मतदाता
- - 84,825 महिला मतदाता
- - 10 थर्ड जेंडर मतदाता
- - 100 सर्विस मतदाता
- - 82 पुरुष और 18 महिला मदताता
- - 2,896 युवा मतदाता हैं
- - 1,587 पुरुष मददाता हैं
- - 1,308 महिला मदताता हैं
- - 1 थर्ड जेंडर मददाता है
- - 17 एनआरआइ व 1234 दिव्यांग मतदाता
- - 11 वीआईपी मदताता हैं
- - 192 पोलिंग स्टेशन व 66 पोलिंग स्टेशन साइट हैं।
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