लुधियाना में हेड कॉन्स्टेबल हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद, 2022 में आरोपियों ने वारदात को दिया था अंजाम
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरिंदर सिंह रमाणा की अदालत ने रंजिश के चलते हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की ...और पढ़ें

हेड कॉन्स्टेबल की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद।
संवाद सहयोगी, लुधियाना। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरिंदर सिंह रमाणा की अदालत ने रंजिश के चलते हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह निवासी गांव होल, सदर खन्ना की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान गुरपिंदर सिंह, उसके भाई अवतार सिंह तथा जगविंदर सिंह (अवतार सिंह का पुत्र) के रूप में हुई है।
अदालत ने प्रत्येक पर 1.55 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अदालत ने उन्हें मृतक के चचेरे भाई सतविंदर सिंह पर भी जानलेवा हमला करने का दोषी ठहराया। सतविंदर सिंह ने सुखविंदर सिंह को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह घातक हमले को नहीं रोक सका।
अदालत ने आरोपितों के दो अन्य परिजनों जसविंदर कौर और हरजीत कौर को भी हत्या के बाद सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया। उन्हें दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। दोषियों पर 28 अक्टूबर 2022 को सदर थाना खन्ना में मामला दर्ज किया गया था। घटना 27 अक्टूबर 2022 की रात की है।
सुखविंदर सिंह ने रात करीब 9 बजे अपने चचेरे भाई सतविंदर सिंह को फोन कर गांव की किरयाना दुकान के पास मिलने को कहा था। वह जब गुरपिंदर सिंह के घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आरोपियों ने सुखविंदर सिंह को घेर रखा था। इसके बाद सभी आरोपितों ने तलवारों से सुखविंदर सिंह पर हमला कर उसके सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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