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    Punjab Nes: खरड़ तहसील में आयकर विभाग की कार्रवाई, प्रापर्टी लेन-देन की गलत रिपोर्टिंग का खुलासा

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:34 PM (IST)

    लुधियाना आयकर विभाग ने संपत्ति लेन-देन की रिपोर्टिंग में अनियमितताओं के लिए खरड़ तहसील कार्यालय पर सर्वे किया। करोड़ों के सौदों की गलत रिपोर्टिंग उजागर हुई। ₹30 लाख से अधिक की संपत्ति डील की जानकारी आयकर विभाग को देना अनिवार्य है लेकिन कई तहसीलदारों ने अधूरी जानकारी दी। पहले भी पंजाब के कई क्षेत्रों में ऐसे सर्वे हो चुके हैं।

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    प्रोपर्टी लेन-देन की गलत रिपोर्टिंग का खुलासा। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, लुधियाना। इनकम टैक्स विभाग के इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन निदेशालय की ओर से प्रापर्टी लेन-देन की रिपोर्टिंग में गलतियों और अनियमितताओं की जांच के लिए लगातार सर्वे अभियान चलाया जा रहा है।

    विभागीय निदेशालय, चंडीगढ़ की तरफ से मोहाली जिले की खरड़ तहसील के तहसीलदार कार्यालय में सर्वे कार्रवाई की गई। इस दौरान अधिकारियों ने पाया कि करोड़ों रुपये के प्रापर्टी सौदों की गलत रिपोर्टिंग की गई थी। जांच के दौरान राज्य रजिस्ट्री साफ्टवेयर के आंकड़ों की तुलना आयकर विभाग को तहसीलदारों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से की गई।

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    इसमें यह सामने आया कि कई स्थानों पर करोड़ों रुपये के प्रापर्टी सौदे या तो रिपोर्ट ही नहीं किए गए या फिर गलत विवरण के साथ भेजे गए। इंडियन टैक्सेशन एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट जतिंदर खुराना ने बताया कि इनकम टैक्स नियमों के अनुसार 30 लाख रुपये से अधिक की हर प्रापर्टी डील की सूचना खरीदार और विक्रेता के नाम, पैन और आधार सहित आयकर विभाग को देना अनिवार्य है।

    लेकिन, कई मामलों में तहसीलदारों ने अधूरी जानकारी भेजी, जिसमें पैन नंबर तक नहीं दिया गया था। इससे विभाग के लिए पक्षकारों की पहचान करना और यह जांचना असंभव हो जाता है कि सही टैक्स जमा हुआ है या नहीं। अधिकारियों ने बताया कि यह एक बार की कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी खन्ना, अमृतसर, लुधियाना, मोहाली, फाजिल्का सहित पंजाब के कई क्षेत्रों में इसी तरह के सर्वे किए जा चुके हैं।