Ludhiana West By Election: EC के नियमों का उल्लंघन... उपचुनाव से पहले ओपिनियन पोल हुआ पब्लिश; FIR दर्ज
Ludhiana West By Election लुधियाना पश्चिम उपचुनाव से पहले ओपिनियन पोल प्रकाशित करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय न्याय संहिता 2023 का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले ओपिनियन पोल का प्रकाशन प्रतिबंधित है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत, 19 जून 2025 को होने वाले लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के संबंध में एक ओपिनियन पोल प्रकाशित किए जाने को लेकर एफआईआर (नंबर 0030/2025) दर्ज की गई है।
ओपिनियन पोल का यह प्रकाशन भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, जिनके तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल के प्रसारण या प्रकाशन पर प्रतिबंध है।
रिटर्निंग अधिकारी ने दर्ज करवाई प्राथमिकी
यह शिकायत औपचारिक रूप से 64-लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दर्ज करवाई गई थी। ऐसे पोल के प्रकाशन को मतदाताओं की धारणा राय और चुनावी प्रतिक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश माना जाता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है।
यह उल्लेख करना आवश्यक है कि "टर्न टाइम्स", "जन हितैषी", "द सिटी हेडलाइंस" और "ई न्यूज़ पंजाब" जैसे कुछ ऑनलाइन चैनलों द्वारा प्रतिबंधित समय के दौरान ओपिनियन पोल प्रकाशित करने की कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
इसी आधार पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, लुधियाना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126ए और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की है और आगे की जांच जारी है।
चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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