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ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि बढ़ाई, अब अगले साल 30 जून तक मिलेगा बेरोजगारी हितलाभ

योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिल रहा है जिनकी 24 मार्च के बाद से नौकरी चली गई। सरकार ने पहले योजना की अवधि 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई थी। चूंकि अभी भी लोगों की नौकरी छीन रही है तो योजना की अवधि को फिर बढ़ा दिया गया है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 04:06 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 04:06 PM (IST)
ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि बढ़ाई, अब अगले साल 30 जून तक मिलेगा बेरोजगारी हितलाभ
लुधियाना क्षेत्र के लाभार्थियों की सुविधा के लिए सभी शाखा कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए है।

लुधियाना, जेएनएन। कोरोना वायरस महामारी और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किये गए लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधियां बाधित रहने के चलते कई कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में कोरोना काल में बेरोगार हुए लोागें की मदद के मकसद से सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू की है।

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इस योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिल रहा है, जिनकी 24 मार्च के बाद से नौकरी चली गई। सरकार ने पहले योजना की अवधि 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई थी। चूंकि अभी भी लोगों की नौकरी छीन रही है, तो योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी मंगलवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना के उप निर्देशक प्रभारी सुनील कुमार यादव ने दी।

उन्होंने बताया कि श्रम एवं रोजगाार मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्णा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए समय अवधि को बढ़ाकर अब 30 जून 2021 कर दिया है। यहीं नहीं कोराना महामारी के दौरान रोजगार गंवाले वालों के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ राहत की दर को औसत दैनिक मजदूरी के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दिया है। पहले यह हितलाभ रोजगार छूटने के 90 दिनों बाद देह होता था, जिसे अब शर्तों में छूट देते हुए 30 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब बेरोजारी हितलाभ दावा बीमित व्यक्ति द्वारा सीधे इएसआइसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।

जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक था। एक शपथ पत्र के साथ दावे की हार्डकॉपी, आधार कार्ड की कापी और बैंक खाते के विवरण संबंधित शाखा में जमा करवाना होगा। राहत भुगतान दावे के दस्तावेजों की प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे जाएगा। लुधियाना क्षेत्र के लाभार्थियों की सुविधा के लिए सभी शाखा कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए है। बीमित व्यक्ति द्वारा गिल रोड, मेन राहो रोड, फोकल प्वाइंट व ग्यासपुरा स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालयों में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना के उप निर्देशक प्रभारी सुनील कुमार यादव के अनुसार इस योजना का लाभ लेने की कुछ शर्तें भी है। जिसके तहत बीमित व्यक्ति ने नौकरी जाने से पहले कम से कम 2 साल नौकरी की हो। बेरोजगारी से तुरंत पिछले अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया हो और पिछले वर्षों में शेष तीन अंशदान में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान दिया हो, तो वह योजना हेतु पात्र हो सकता है। बीमित व्यक्ति ने जिस अवधि के लिए राहत का दावा किया है, उस अवधि के दौरान वह बेरोजगार होना चाहिए।

किसे नहीं मिले सकता योजना का लाभ

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना के उप निर्देशक प्रभारी सुनील कुमार यादव के अनुसार इस योजना का लाभ उस कर्मचारी को नहीं मिल सकता है, जिसे किसी गलत व्यवहार के कारण कंपनी ने निकाल दिया हो। ऐसा कर्मचारी भले ही इएसआईसी से बीमित हो, लेकिन उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो सेवानिवृत हो चुके हो।


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