पराली जलाने पर FIR के साथ 30 हजार तक जुर्माना, फगवाड़ा में SDM के सख्त आदेश
एसडीएम जशनजीत सिंह ने धान की पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पराली जलाने पर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज होगी और 5 हजार से 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। एसडीएम ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

फगवाड़ा में आयोजित बैठक को संबोधित करते एसडीएम जशनजीत सिंह व उपस्थित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि (फोटो: जागरण)
संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। फगवाड़ा उपमंडल के अंतर्गत खेतों में धान की पराली जलाने से रोकने के लिए एसडीएम जशनजीत सिंह (पीसीएस) की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के कलस्टर अधिकारियों और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेशों से अवगत कराया गया।
एसडीएम जशनजीत सिंह ने बताया कि बीडीपीओ फगवाड़ा को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांवों में मुनादी करवाकर किसानों को धान की पराली न जलाने के संबंध में जागरूक करें। उन्होंने बताया कि धान की पराली के खेत और ठूंठ जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अगर किसी के द्वारा धान की पराली को आग लगाने की सूचना मिलती है तो 2 एकड़ खेत वाले पर 5000 रुपये और 2 एकड़ से अधिक खेत वाले दोषी पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसी तरह 5 एकड़ जमीन के मालिक पर 30,000 रुपये या इससे अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही, आरोपी की जमीन के मालिकाना हक वाले बॉक्स में जमीन रिकॉर्ड में लाल एंट्री भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारियों को संबंधित पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
एसडीएम जशनजीत सिंह ने सभी खेत मालिकों से अपील की कि वे धान की कटाई के बाद पराली और खेतों में आग न लगाएं। इस अवसर पर तहसीलदार जसविंदर सिंह, खंड विकास और पंचायत विभाग फगवाड़ा से सुलखन सिंह टीसी, समिति पटवारी सुरिंदर पाल, एआर सहकारी समिति फगवाड़ा से सीमा रानी, भूमि संरक्षण अधिकारी सुरप्रीत कौर, कृषि अधिकारी परमजीत सिंह और जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि गौरव बत्रा, अनिल कुमार जेई के अलावा हरजीत सिंह एसएचओ सतनामपुरा, उषा रानी एसएचओ पुलिस स्टेशन सिटी, वन विभाग से रेंज अधिकारी हरप्रीत सिंह आदि मौजूद थे।
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