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    Punjab News: जालंधर में दिवाली सहित इन त्योहारों पर पटाखे चलाने की समय सीमा तय, जानें कितने बजे तक मिली छूट?

    By Manupal SharmaEdited By: Shoyeb Ahmed
    Updated: Sat, 21 Oct 2023 07:31 PM (IST)

    जालंधर में जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने दशहरा दिवाली गुरुपर्व क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने का समयसीमा तय कर दी गई है। धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है। साइलैंस जोन के पास पटाखे चलाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती के आदेश दिए गए हैं।

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    जालंधर में दिवाली सहित इन त्योहारों पर पटाखे चलाने की समय निर्धारित

    जागरण संवाददाता, जालंधर। Crackers Ban In Jalandhar जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने दशहरा, दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने का समय तय कर दिया है। आदेशों के अनुसार दशहरे पर शाम 6 बजे से 7 बजे तक, दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, गुरुपर्व (श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन) पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस और नया साल रात 11:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।

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    जिला मैजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत आदेश किये जारी

    जिला मैजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जालंधर जिले की सीमा के भीतर अधिकृत व्यक्ति के इलावा कोई भी व्यक्ति दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व त्योहारों के अवसर पर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पटाखों या अन्य विस्फोटक सामग्री का भंडारण प्रदर्शन या बेच नहीं सकेगा।

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    किसी भी व्यक्ति को पटाखे जलाने की अनुमति नहीं

    आदेश में यह भी कहा गया है कि इन अवसरों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पटाखों का प्रदर्शन निर्धारित समय के दौरान ही हो तथा प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो। इन आदेशों की पालना एसडीएम, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

    इसके अलावा दशहरा के अवसर पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे फाटकों के आसपास भीड़ एकत्र न होने दी जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित हो। इसलिए संबंधित क्षेत्रों के डी.एस.पी. वही, थाना प्रभारी को पूरी निगरानी रखने और इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

    साइलैंस जोन के 500 मीटर दायरें में रहेगा प्रतिबंध

    साइलैंस जोन (अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान) के 500 मीटर के दायरे में किसी भी समय पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में ऐसे गांव के सीमांकन पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश 3 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे।

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