पाश इलाकों में डबल हुए कलेक्टर रेट, सबसे कम दाम दो लाख रुपये प्रति मरला
शहरी इलाके में नया कलेक्टर रेट लागू हो गया है। शुक्रवार देर शाम नए रेट को पोर्टल पर अपडेट कर सूची जारी कर दी गई। सोमवार से हर तरह की रजिस्ट्री नए रेट पर ही होगी।
जागरण संवाददाता, जालंधर : शहरी इलाके में नया कलेक्टर रेट लागू हो गया है। शुक्रवार देर शाम नए रेट को पोर्टल पर अपडेट कर सूची जारी कर दी गई। सोमवार से हर तरह की रजिस्ट्री नए रेट पर ही होगी। इस बार कलेक्टर रेट में बेतहाशा वृद्धि की गई है। शहर के पाश इलाकों में तो रिहायशी व कामर्शियल रेट दोगुणा तक बढ़ा दिए गए।
नए रेट के अनुसार शहर के किसी भी इलाके में प्रति मरला कलेक्टर रेट दो लाख रुपये से कम नहीं रहेगा। जिन इलाकों में 72 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये प्रति मरला कलेक्टर रेट थे, वहां पर भी प्रापर्टी की रजिस्ट्री करवाते समय अब लोगों को दो लाख के हिसाब से ही रजिस्ट्री करवानी होगी। इससे पहले राम नगर में 85 हजार, कबीर नगर में 72 हजार, अजीत नगर में 75 हजार, बशीरपुरा में 75 हजार, शीतल नगर में 85 हजार, गांधी नगर में 75 हजार, उपकार नगर में 85 हजार और राजा गार्डन में 85 हजार रुपये प्रति मरला रेट था। सभी जगह दोगुणा से भी अधिक यानी दो लाख रुपये प्रति मरला कर दिया गया है।
सब-रजिस्ट्रार दो के क्षेत्र (देहात के इलाके) में दो दिन पहले से ही नए कलेक्टर रेट लागू किए जा चुके है। वहां भी तीस प्रतिशत तक रेट बढ़ाए गए है। नई सूची पर सब रजिस्ट्रार वन कुलवंत सिंह सिद्धू ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। बता दें कि शहर में अप्रैल 2021 के बाद कलेक्टर रेट में इजाफा नहीं किया गया था। जिला प्रशासन का तर्क था कि कोरोना काल व रियल एस्टेट कारोबार में मंदी के चलते रेट नहीं बढ़ाए गए। अब हालात सामान्य होने पर एकदम से उछाल आया है। दो दिन में पुराने रेटों पर हुई 66 रजिस्ट्रियां
नए कलेक्टर रेट लागू करने के लिए सात जुलाई निर्धारित की गई थी। बावजूद सब-रजिस्ट्रार वन में पुराने रेटों पर 66 प्रापर्टियों की रजिस्ट्रियां पुराने रेट पर ही की गई। इसके पीछे तर्क दिया गया कि शहरी हलके का एरिया अधिक होने के कारण नए कलेक्टर रेट पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जा सके थे।
इस बारे में जिला राजस्व अधिकारी जश्नजीत सिंह ने बताया कि सरकारी रिकार्ड के मुताबिक ही रजिस्ट्रियां की गई है। इसे आनलाइन अपलोड भी किया गया है। सोमवार से नए रेटों के मुताबिक रजिस्ट्री होगी। अधिकतर पाश इलाकों में कामर्शियल रेट न्यूनतम दस लाख निर्धारित
शहर के अधिकतर पाश इलाकों की कामर्शियल प्रापर्टी के रेट न्यूनतम दस लाख रुपये निर्धारित किए गए। इसमें लाजपत नगर, माडल टाउन व लाजपत नगर सहित इलाके शामिल हैं। रिहायशी प्रापर्टी के दाम भी कई इलाकों में दोगुणा कर दिए गए है। सब रजिस्ट्रार भवन कुलवंत सिंह सिद्धू ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मंथन के बाद ही ये रेट निर्धारित किए गए है। कलेक्टर रेट लागू होने के बाद कम हुआ रजिस्ट्रियां
सब-रजिस्ट्रार दो में नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद रजिस्ट्रियां करवाने का काम कम हुआ है। शुक्रवार को दिनभर बीस दस्तावेज पहुंचे। इनमें से 16 रजिस्ट्रियां ही हो सकी। पाश इलाकों में बढ़ाए गए रेट माडल टाउन पहले
रिहायशी : छह लाख रु
कामर्शियल : नौ लाख रु
अब
रिहाईशी : आठ लाख रु
कमर्शियल : 13 लाख रु
लाजपत नगर पहले
रिहाईशी : 5.50 लाख रु
कमर्शियल : 6.50 लाख रु
अब
रिहाईशी : सात लाख रु
कमर्शियल : दस लाख रु
शेखां बाजार पहले
रिहाईशी : तीन लाख रु
कमर्शियल : 6.50 लाख रु
अब
रिहाईशी : पांच लाख रु
कमर्शियल : दस लाख रु
गुड़ मंडी पहले
रिहाईशी : 2.10 लाख रु
कमर्शियल : 7.50 लाख रु
अब
रिहाईशी : चार लाख रु
कमर्शियल :दस लाख रु
अटारी बाजार पहले
रिहाईशी : 2.10 लाख
कमर्शियल : 6.50 लाख रु
अब
रिहाईशी : 3.50 लाख रु
कमर्शियल : दस लाख रु
सेंट्रल टाउन पहले
रिहाईशी : 2.45 लाख रु
कमर्शियल : 5.50 लाख रु
अब
रिहाईशी : चार लाख रु
कमर्शियल : सात लाख रु जनता पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
भाजपा नेता और पूर्व विधायक केडी भंडारी बताते है कि प्रापर्टी का कारोबार पहले से मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऊपर से महंगाई के दौर में प्रापर्टी के कलेक्टर रेट में इजाफा करके जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। इसका किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया है जबकि गठबंधन सरकार में जब भी प्रशासन द्वारा प्रापर्टी के रेट बढ़ाने का प्रयास होता था, तो इसका विरोध किया जाता था।
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