जालंधर में 34 महीने से बंद रास्ते पर रार, डिप्टी कमिश्नर को लीगल नोटिस; हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अवमानना केस की चेतावनी
जालंधर में लतीफपुरा-गुरु तेग बहादुर नगर की 120 फीट रोड पर कब्जों को हटाने के मामले में डिप्टी कमिश्नर को लीगल नोटिस भेजा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कब्जे नहीं हटाए जाने पर याचिकाकर्ता के वकील ने 15 दिन में कार्रवाई न होने पर अवमानना का केस दायर करने की चेतावनी दी है। पिछले 34 महीनों से यह रास्ता बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है।
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जालंधर में 34 महीने से बंद रास्ते पर रार, डिप्टी कमिश्नर को लीगल नोटिस (फोटो: जागरण)
जागरण संवाददाता, जालंधर। लतीफपुरा-गुरु तेग बहादुर नगर की 120 फीट रोड पर हुए कब्जाें को ना हटाने पर डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल को लीगल नोटिस जारी हुआ है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लतीफपुरा से सटी 120 फीट रोड पर हुए कब्जों को हटाने के लिए 29 जुलाई को आदेश दिए थे।
डिप्टी कमिश्नर को कब्जे हटाने के लिए एक महीने का समय दिया था। अब करीब साढ़े तीन महीने हो गए हैं लेकिन कब्जे नहीं हटाए गए। ऐसे में याचिकाकर्ता के वकील ने डिप्टी कमिश्नर को लीगल नोटिस जारी किया है। इस लीगल नोटिस में कहा है कि अगर 15 दिन में कब्जे नहीं हटाए जाते हैं तो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेशों का पालन ना करने पर अवमानना का केस दायर करेंगे।
एडवोकेट रणजीत सिंह बजाज ने अपने क्लाइंट सोहन सिंह और रबिंदर सिंह के बिहाफ पर डिप्टी कमिश्नर को लीगल नोटिस भेजा है। इन क्लाइंट्स के ही कोर्ट केस पर लतीफपुर से कब्जे हटाए गए थे और उसके बाद लतीफपुरा के लोग 120 फीट रोड पर पक्के तौर पर धरने पर बैठ गए थे और तब से सड़क पर ही रह रहे हैं।
सोहन सिंह और रबिंदर सिंह के केस पर आए फैसले के आधार पर ही ज्वाइंट एक्शन कमेटी माडल टाउन ने रास्ता खाली करवाने के लिए केस किया था। इस पर 29 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि एक महीने में यह रास्ता खाली करवाया जाए। लीगल नोटिस में कहा गया है कि 110 एकड़ गुरु तेग बहादुर नगर स्कीम के और लतीफपुरा के बीच 120 फीट रोड पर लोग काबिज हैं और इन्हें हटाने के लिए 29 जुलाई 2025 को आदेश दिया गया था।
लीगल नोटिस में एडवोकेट रणजीत सिंह बजाज ने कहा है कि हाई कोर्ट से आर्डर पास होने के बाद उनके क्लाइंट कई बार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गए हैं और कब्जे हटाने की अपील की है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई।
हाईकोर्ट ने कब्ज हटाने के लिए 1 महीने का समय दिया था जो खत्म हुए भी अब लंबा समय हो गया है। उनके क्लाइंट्स को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है।
लतीफपुरा की इस 120 फुट रोड से बड़ी गिनती में कालोनियों के निवासी आते जाते हैं। पिछले करीब 34 महीने से यह रास्ता बंद पड़ा है। लतीफपुरा मुड़ बसेवां मोर्चा के बैनर तले लोगों ने इस रोड को बंद कर रखा है और टैंट लगा कर यहीं पर रह रहे हैं।
करीब 34 महीने से ज्यादा समय से बंद इस सड़क के कारणकई इलाके प्रभावित हैं। इसके आसपास कई बड़े स्कूल, अस्पताल, गुरुद्वारा, मंदिर शोरुम हैँ और आवाजाही काफी अधिक है। रास्ता बंद रहने से ट्रैफिक अस्तव्यस्त रहता है और इस इलाके में दुकानदारों को काम भी प्रभावित है।
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