ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ अासान, राज्य के किसी भी आरटीए ऑफिस में कर सकते हैं आवेदन Jalandhar News
Driving Licence बनाने के लिए अब आपको अपने जिला के आरटीए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अपने राज्य के किसी भी आरटीए ऑफिस में आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
जालंधर, [मनीष शर्मा]। अगर आप किसी दूसरे जिले से आकर जालंधर में रह रहे हैं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो अब आपको अपने संबंधित जिले में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं जालंधर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में हाल ही में हुए संशोधन को लागू करते हुए आरटीए ने यह सुविधा देनी शुरू कर दी है।
लर्निंग से लेकर पक्के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में यह सुविधा मिलेगी। हालांकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके उसी पते का बनेगा, जो आपके आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज जो आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर देंगे। खास बात यह है कि इसके लिए कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं देनी होगी। आपसे वही सरकारी फीस ली जाएगी, जो अन्य से ली जा रही है।
इस सुविधा का बड़ा लाभ नौकरीपेशा लोगों और उन विद्यार्थियों को होगा, जो पंजाब के अन्य जिलों से जालंधर में नौकरी या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। आरटीए के ड्राइविंग ट्रैक इंचार्ज जसविंदर सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अभी ऐसे आवेदन आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से यह सुविधा शुरू कर दी गई है।
हर तरह के ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा
नई सुविधा के तहत आरटीए दफ्तर में हर तरह के ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा मिलेगी। इसमें आप लर्निंग के साथ पक्का लाइसेंस भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर लर्निंग से लाइसेंस पक्का कराना हो, पक्का लाइसेंस रिन्यू कराना हो, तो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
जानें, ऐसे मिलेगी सुविधा
मान लीजिए कि आप मोहाली के रहने वाले हैं, लेकिन अब जालंधर में पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। आपके पते के सभी सुबूत मोहाली के हैं। पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वापस मोहाली ही जाना पड़ता था, लेकिन अब आप उसी पते के सुबूत को लगाकर जालंधर आरटीए के पास आवेदन कर सकते हैं। यहां पर प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरकर अप्वाइंटमेंट लेनी होगी। फिर ट्रैक पर लर्निंग या पक्के लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होगा। टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। सारी प्रक्रिया यहीं पूरी होने के बाद आपको जालंधर आरटीए के हस्ताक्षर वाला ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, हालांकि उसमें पता मोहाली वाला ही रहेगा।
यह बदला गया नियम
मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन नौ के सब सेक्शन एक में पहले यह व्यवस्था थी कि ड्राइविंग लाइसेंस वही अथॉरिटी बना सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक रहता हो। फिर एक्ट में हुए संशोधन के बाद इस सेक्शन में क्षेत्र की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से बदल दिया गया है। इस लिहाज से अब जालंधर ही नहीं, बल्कि पंजाब में किसी भी जिले का रहने वाला किसी भी दूसरे जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है।
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