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    फैक्ट्री में चौकीदार की हत्या, फिर भी कोई दोषी नहीं? जालंधर कोर्ट ने दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में किया बरी

    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:40 AM (IST)

    जालंधर की एक अदालत ने 2020 में सोढल रोड स्थित एक फैक्ट्री में चौकीदार प्रदीप पाठक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ...और पढ़ें

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    चौकीदार की हत्या के मामले में सुबूतों के अभाव में दो बरी (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। सोढल रोड स्थित मेटल कार्पोरेशन फैक्ट्री में दिसंबर 2020 में हुए चौकीदार प्रदीप पाठक हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है।

    अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज डॉ. दीप्ति गुप्ता की अदालत में आरोप साबित न होने के चलते आंबेडकर नगर, चौगिट्टी के रहने वाले अर्जुन उर्फ नीग्रो और गुरु रामदास नगर, संतोखपुरा के रहने वाले सुनील कुमार को बरी कर दिया है।

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    दोनों के खिलाफ फैक्ट्री मालिक रक्षित की शिकायत पर थाना नंबर एक में हत्या और चोरी के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। फैसले के दौरान अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता सुबूत के अभाव में दोनों आरोपितों की संलिप्तता साबित करने में असफल रहा।

    बचाव पक्ष के वकील संजीव बांसल और अनुज बांसल की दलीलों और केस में उपलब्ध सुबूतों की जांच करने के बाद अदालत ने माना कि आरोप सुबूतों के बिना सिद्ध नहीं किए जा सकते।

    इसी आधार पर दोनों आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया गया। बता दें आठ दिसंबर की रात चोरी की नीयत से फैक्ट्री में घुसे चोरों ने चौकीदार प्रदीप पाठक (50) की बेरहमी से हत्या कर दी थी।