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    जालंधर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग पेडलर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:01 PM (IST)

    जालंधर नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से बस्ती शेख में एक कुख्यात ड्रग पेडलर की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर ने इसे संयुक्त अभियान बताया। आरोपी विशाल उर्फ लोता एक नशा तस्कर है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। प्रशासन ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और नागरिकों से सूचना साझा करने की अपील की है।

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    जालंधर के बस्ती शेख में ड्रग पेडलर की अवैध संपत्ति ध्वस्त।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर नगर निगम ने पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के सहयोग से बस्ती शेख स्थित मोचिया मोहल्ला में एक कुख्यात ड्रग पेडलर की अवैध इमारत को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई सुबह से ही शुरू कर दी गई, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध को रोका जा सके।

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    जालंधर की पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर ने बताया कि यह ऑपरेशन नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई थी। पूरे अभियान की निगरानी संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप कुमार शर्मा ने मौके पर रहकर की।

    अवैध निर्माण जिस पर कार्रवाई की गई, वह बस्ती शेख के रहने वाले विशाल उर्फ लोता, पुत्र पिंका, निवासी मोचिया मोहल्ला की संपत्ति थी। पुलिस रिकार्ड के अनुसार, विशाल उर्फ लोता एक कुख्यात नशा तस्कर है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सात मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

    पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में नशे की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था और उसके अवैध तौर पर बने ढांचे का उपयोग भी संदिग्ध गतिविधियों में किया जा रहा था। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशा तस्करी और उससे संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे नशा तस्करी या नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी प्रशासन को साझा करें।

    इसके लिए सरकार द्वारा जारी वॉट्सऐप नंबर 9779-100-200 पर कोई भी सूचना भेजी जा सकती है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूर्ण गोपनीयता में रखा जाएगा।