Punjab News: पूर्व AIG की सवा करोड़ की संपत्ति अटैच, ED की बड़ी कार्रवाई; वसूली से खड़ा किया था बड़ा साम्राज्य
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जालंधर ने पूर्व एआईजी आशीष कपूर की 1.29 करोड़ रुपये की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अस्थायी रूप से जब्त किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। कपूर पर आरोप है कि उन्होंने अमृतसर जेल में तैनाती के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों से अवैध रूप से धन वसूला था और आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।

जागरण संवाददाता, जालंधर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल कार्यालय ने पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी (अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक) आशीष कपूर की 1.29 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के उल्लंघन के आरोप में की गई है।
ईडी ने यह जांच विजिलेंस ब्यूरो की ओर से दर्ज की गई दो प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी, जो पूर्व पंजाब पुलिस सेवा अधिकारी और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई थी।
जांच में खुलासा हुआ था कि आशीष कपूर ने वर्ष 2016 में जब वह अमृतसर सेंट्रल जेल में तैनात थे, उस दौरान पुलिस हिरासत में मौजूद दो व्यक्तियों से कथित रूप से धन और सोने के आभूषण वसूले। यह धन और आभूषण उन व्यक्तियों और उनके परिवार से संबंधित थे।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित की
इस तरह उन्होंने 1.29 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की। कपूर आय से अधिक संपत्ति के एक अन्य मामले में भी आरोपी हैं। आरोप है कि उन्होंने पिछले पांच वर्षों में चंडीगढ़ और मोहाली में अपनी ज्ञात आय से अधिक चल-अचल संपत्तियां अर्जित कीं।
इन्हीं संपत्तियों को अब ईडी ने अटैच किया है। उन्हें अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह जमानत पर बाहर हैं। राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में विजिलेंस ब्यूरो को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी।
रिपोर्ट के अनुसार कपूर ने मोहाली के सेक्टर-88 में 507.5 वर्ग गज का एक रिहायशी प्लॉट 90.16 रुपये लाख में खरीदा था और वर्ष 2020 से 2022 के बीच इस पर एक भव्य दो-मंजिला आधुनिक सुविधाओं वाला मकान बनवाया। इसके अलावा वर्ष 2022 में उन्होंने न्यू चंडीगढ़ में 241.11 वर्ग गज का एक और प्लाट 34.13 लाख रुपए में खरीदा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।