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    Jalandhar News: पांच साल पहले नाबालिग ने की थी हत्या, बालिग होने पर मिली उम्रकैद की सजा

    By Jagran NewsEdited By: Gurpreet Cheema
    Updated: Fri, 26 May 2023 11:28 AM (IST)

    पांच साल पहले बैंक के कैशियर की हत्या करने वाले नाबालिग को बालिग होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई। पुलिस ने रुस्तम उर्फ सोढ़ी को हत्या के मामले में गिर ...और पढ़ें

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    पांच साल पहले बैंक के कैशियर की हत्या करने वाले नाबालिग को बालिग होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

    जालंधर, संवाद सहयोगी। पांच साल पहले बैंक के कैशियर की हत्या करने वाले नाबालिग को बालिग होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई। जज तरनतारन सिंह बिंदरा की अदालत में दोषी रुस्तम उर्फ सोढ़ी निवासी इंदिरा कालोनी, धीना को उम्रकैद के साथ एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर तीन महीने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है।

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    रुस्तम के खिलाफ 21 फरवरी 2018 को थाना डिवीजन नंबर पांच में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जैना नगर निवासी कमलकांत ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि उसके पिता जगदीश चंद्र यूको बैंक में कैशियर थे। उसके पिता कभी-कभार एक दो पैग लगा लिया करते थे। घटना वाले दिन उसके पिता शाम को शराब पीने गए। रुस्तम उसके पिता को अपनी बाइक पर लेकर गया था। बाद में उसके पिता का शव चुगांवा नहर के पास मिला था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था।

    अदालत ने बालिग होने के बाद सुनाई उम्रकैद की सजा

    जांच के बाद पुलिस ने रुस्तम उर्फ सोढ़ी को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। रुस्तम ने पुलिस को बताया था कि उसका जगदीश चंद्र के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसको लेकर उसने धालीवाल गांव में जगदीश की हत्या कर दी और शव चुगांवा नहर में फेंक दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया था। घटना के समय रुस्तम नाबालिग था। अब अदालत ने उसके बालिग होने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई।