होटल-धार्मिक संस्था प्रमुखों को हर कार्यक्रम की करनी होगी वीडियो रिकॉर्डिग
जिले में कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। वीरवार को डीसी घनश्याम थोरी ने नए आदेश जारी किए हैं।
जागरण संवाददाता, जालंधर
जिले में कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। वीरवार को डीसी घनश्याम थोरी ने नए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब जिले के सभी होटल, मैरिज पैलेस, बेंक्वेट हॉल, ढ़ाबे, अहाते आदि के मालिकों के साथ-साथ धार्मिक संगठनों व प्रबंधक कमेटियों को उनके यहां होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में पुलिस को एक सर्टिफिकेट देना होगा। इसमें उन्हें बताना होगा कि उनके यहां यहां कोविड-19 से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी सभी हिदायतों का पालन किया जा रहा है। यही नहीं उन्हें वहां होने वाले कार्यक्रमों की सीसीटीवी फुटेज व वीडियो रिकॉर्डिंग रखनी होगी। डीसी ने आदेश को लागू कराने के लिए पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और सभी एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है। - तय होगी जिम्मेदारी, कार्रवाई संभव
जिला मजिस्ट्रेट के इस आदेश के बाद अब होटल, मैरिज पैलेस समेत धार्मिक स्थल प्रबंधकों व संगठनों की जिम्मेदारी तय हो जाएगी। अब वहां होने वाले कार्यक्रम में नियमों का पूरी तरह से पालन हो, यह प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में अगर सर्टिफिकेट देने के बावजूद वहां नियमों का पालन नहीं होता तो फिर जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के उल्लंघन के साथ एपिडेमिक एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई यानि केस दर्ज करना भी अब संभव हो जाएगा। - भीड़ इकट्ठा होने से रोकेंगी संयुक्त टीमें
अनलॉक टू के दौरान दी गई छूट का दुरुपयोग होते देख अब प्रशासन ने संयुक्त टीमें गठित कर दी हैं। जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो, इसकी जिम्मेदारी इलाके के एसडीएम व एसीपी या डीएसपी की होगी। इन अधिकारियों को कहा गया है कि वे तुरंत अपनी सब डिवीजन में थाना स्तर पर सिविल व पुलिस अधिकारियों की टीमें बनाकर इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर को भेजें।
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