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    Amritsar Traffic Police Helpline: जाम से निपटने के लिए नए सीपी ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, 1073 पर करें काल

    By Pankaj DwivediEdited By:
    Updated: Tue, 07 Sep 2021 05:28 PM (IST)

    पुलिस कमिश्नर विक्रमजीत दुग्गल ने ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 1073 जारी करते हुए गुरु नगरी की जनता से सहयोगी और सहायता की अपील की है। शहर के लोग फेसबुक और ट्विटर पर भी अमृतसर पुलिस के हैंडल पर फोटो सहित जानकारी अपलोड कर सकते हैं।

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    अमृतसर में ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर रिलीज करते पुलिस के जवान। जागरण

    नवीन राजपूत, अमृतसर। विकराल बन चुकी ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए अमृतसर पुलिस ने कमर कस ली है। नवनियुक्त पुलिस कमिश्रनर विक्रम जीत दुग्गल ने मंगलवार की शाम एक्शन प्लान जारी करते हुए बताया कि लोगों के सहयोग के साथ ट्रैफिक जाम को समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान में शहर का नागरिक ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटक भी जाम से परेशान हैं। इसे दूर करने के लिए अब अमृतसर पुलिस हेल्पलाइन नंबर लेकर आई है। सीपी ने बताया कि अगर सड़क पर कोई का वाहन गलत पार्क होता है तो उसके बारे में पुलिस के हेल्प लाइन नंबर पर जानकारी दी जा सकती है।

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    पुलिस कमिश्नर विक्रमजीत दुग्गल ने ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 1073 जारी करते हुए गुरु नगरी की जनता से सहयोगी और सहायता की अपील की है। इसके साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर (9781130630), फेसबुक - ट्रैफिक पुलिस कमिश्रनरेट अमृतसर, ट्विटर - @cpamritstar को सर्च  करके जाम वाली जगह की फोटो अपलोड कर जानकारी दी जा सकती है।

    शिकायत करने के कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे पुलिस कर्मी

    इसके साथ ही ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कोई लिखित सुझाव या फिर शिकायत cpo.asr.police@punjab.gov.in पर मेल की जा सकती है। कुछ ही देर में पुलिस कर्मी जाम को हटाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे।

    15 मोटर साइकिलों पर रहेंगे तैनात

    सीपी ने एक्शन प्लान के शुरुआती दौर में मुहिम के लिए तीस कर्मचारियों को साथ जोड़ा है। वह 15 मोटर  साइकिलों पर तैनात रहेंगे। अगर किसी जगह से जाम की खबर मिलती है तो वह बाइक  सवार तुरंत जाम वाले स्थल पर पहुंच कर जाम हटाएंगे। इसके साथ ही भीड़ वाले 60 प्लाइंट्स चिह्नित किए गए हैं। वहां भी पुलिस तैनात की गई है। जाम की सूचना मिलते ही तुरंत जाम हटवाया जाएगा। इसके साथ ही जाम के हालात पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।