सरकार ने राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी : विधायक शैरी
औद्योगिक विकास को एक अन्य उत्साहित करते हुए वर्तमान उद्योगिक इकाईयों (एमएसएमईज) के विस्तार को पंजाब राईट टू बिजनल एक्ट 2020 के घेरे अधीन लाने के लिए प ...और पढ़ें

संवाद सहयोगी, बटाला
पंजाब सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को एक अन्य उत्साहित करते हुए वर्तमान औद्योगिक इकाईयों (एमएसएमईज) के विस्तार को पंजाब राइट टू बिजनल एक्ट 2020 के घेरे अधीन लाने के लिए पंजाब राईट टू बिजेनस रुल्स 2020 में संशोधन को प्रवानगी दी है।
पंजाब सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए विधान सभा हलका बटाला के विधायक अमन शेर सिंह कलसी ने बताया कि राज्य में व्यापार को आसान बनाने के लिए छह फरवरी 2020 को पंजाब राईट टू बिजनेस एक्ट 2020 नोटीफाई किया गया था और इसके बाद पंजाब राईट टू बिजनेस एक्ट 2020 को 29 जुलाई 2020 को नोटीफाई किया गया है। यह नियम पंजाब में नई लघु, छोटी व दरमियानी औद्योगिक इकाईयों पर लागू होते है लेकिन इसमें नय संशोधन के चलते राज्य में वर्तमान एमएसएमईज को अपने विस्तार में तेजी के लिए मंजूरी, छोटे व स्व. घोषणा का अवसर उपलब्ध करवाएगी। विधायक ने कहा कि इस अहम कदम से अपने विस्तार में लगे सभी वर्तमान कारोबारी संस्थाओं को इस एक्ट अधीन सात सेवाओं की सैद्धांतिक प्रवानगी के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने के योग्य बनाएगी इसके लिए फोकल प्वाइंटों में सैद्धांतिक मंजूरी पांच काम वाले दिनों व फोकल प्वाइंट से बाहर 20 काम वाले दिनों में मिलेगी।

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