गुरदासपुर में 12 अस्थायी पटाखा लाइसेंस जारी, लक्की ड्रॉ में 139 लोगों ने आजमाई किस्मत
गुरदासपुर जिले में दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखे बेचने के लिए 12 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए। एडीसी डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी की अध्यक्षता में लक्की ड्रॉ निकाला गया, जिसमें 139 आवेदकों ने भाग लिया। सबसे अधिक 111 आवेदन बटाला से प्राप्त हुए। लाइसेंस धारकों को सुरक्षा नियमों का पालन करने और निर्धारित स्थानों पर ही पटाखे बेचने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

जीआरपी-पटाखों की बिक्री के लिए ड्रॉ निकालते एडीसी डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी। (फोटो: DPRO)
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश और पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला गुरदासपुर में दीवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के त्योहारों के अवसर पर पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंसों के स्थानीय जिला प्रशासनिक परिसर के कान्फ्रेंस हाल में ड्रा निकाले गए।
एडीसी डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी की अध्यक्षता में अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले दुकानदारों की उपस्थिति में लक्की ड्रा प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। एडीसी ने बताया कि जिला गुरदासपुर में कुल 12 अस्थायी लाइसेंस दिए गए, जिसके लिए 139 आवेदन प्राप्त हुए थे।
उन्होंने बताया कि बटाला के लिए 6 अस्थायी लाइसेंसों के लिए सबसे अधिक 111 आवेदन प्राप्त हुए थे। दीनानगर के लिए 4 अस्थायी लाइसेंसों के लिए 24 आवेदन प्राप्त हुए थे। गुरदासपुर के लिए 2 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाने थे, जिसके लिए 4 आवेदन प्राप्त हुए थे।
लक्की ड्रॉ की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। एडीसी ने बताया कि ड्रा में विजेता दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि वे दीवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर पटाखों की बिक्री व भंडारण करते समय सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।
इस अवसर पर ड्रा में विजेता दुकानदारों को पटाखे बेचते समय सुरक्षा व्यवस्था संबंधी निर्देशों से अवगत कराया गया और बताया गया कि पटाखों के स्टाल अस्थायी लाइसेंस में तय स्थान पर ही लगाए जाएं। ड्रॉ के दौरान आवेदकों को यह भी बताया गया कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो उनका अस्थायी लाइसेंस बिना किसी सुनवाई के रद्द कर दिया जाएगा और डीसी के नाम पर जारी 35 हजार रुपये का ड्राफ्ट ज़ब्त कर लिया जाएगा।
जिला प्रशासन ने जिले की हद में 20 अक्तूबर दीवाली पर रात 8 से 10 बजे तक, गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 व रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस व नए साल वाले दिन रात 11.55 बजे से 12.30 बजे से पहले और बाद में आतिशबाजी करने पर पाबंदी लगा दी है। आदेश में साइलेंस जोन जैसे सरकारी दफ्तरों, जंगलात, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक संस्थानों आदि के 100 मीटर के घेरे में आतिशबाजी पर पाबंदी रहेगी।
जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और खरीद के लिए स्थान तय कर दिए हैं। गुरदासपुर में जीएनडीयू कैंपस के सामने, बटाला में पशु मंडी, दीनानगर में दशहरा मैदान, डेरा बाबा नानक व कलानौर में दाना मंडी और फतेहगढ़ चूड़ियां में रेलवे रोड खेल स्टेडियम में पटाखों की बिक्री हो सकेगी। पटाखे बेचने का समय सुबह 10 से शाम 7.30 बजे तक रहेगा।
इसके अलावा दुकानदारों को पटाखे बेचने का अस्थाई लाइसेंस देने के लिए ड्रा निकाला जाएगा। एडीसी डा. हरजिंदर सिंह बेदी ने कहा कि आतिशबाजी/पटाखों के प्रयोग से जन अशांति, दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इससे सरकारी व गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक है।
उपरोक्त निर्दिष्ट स्थानों पर पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त जिले में किसी अन्य स्थान पर पटाखों व आतिशबाजी की खरीद या बिक्री नहीं की जा सकेगी। उपरोक्त स्थानों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है।
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