17 की दुल्हन, 33 साल का दूल्हा... फाजिल्का में नाबालिग की हो रही थी शादी, अफसरों को मिली सूचना और फिर...
फाजिल्का में 17 वर्षीय नाबालिग का 33 वर्षीय युवक से विवाह होने से रोका गया। सूचना मिलने पर टीम ने गांव पहुंचकर विवाह रोकने के सख्त आदेश दिए। जिला बाल सुरक्षा अफसर रीतू बाला ने नाबालिग की जिंदगी बचाई। उन्होंने बच्ची के माता-पिता और युवक के परिवार को समझाया कि नाबालिग का विवाह करवाने पर शामिल सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

संवाद सूत्र, फाजिल्का। 17 साल की नाबालिग का विवाह 33 वर्षीय युवक से होने जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही टीम गांव पहुंची और विवाह रोकने के सख्त आदेश दिए। जिला बाल सुरक्षा अफसर रीतू बाला ने नाबालिग की जिंदगी बचाई।
जिला बाल सुरक्षा अफसर ने बच्ची के माता-पिता और युवक के स्वजनों को समझाया कि अगर कोई नाबालिग का विवाह करवाता है तो इसमें शामिल परिवारों, विवाह करवाने वाले ग्रंथी, फोटोग्राफर और अन्य सभी लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाती है।
बता दें कि देश में लड़की की शादी की कानूनी उम्र 21 साल है। यह बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित की गई है। इसके मुताबिक, किसी भी लिंग का व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं कर सकता। हालांकि, भारत में पुरुषों की कानूनी विवाह आयु 21 साल है।
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