अबोहर में महिला पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार मामले में कोर्ट का कड़ा एक्शन, 11 दोषियों को 2 साल की सजा और जुर्माना
अबोहर में महिला पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार के मामले में अदालत ने 11 लोगों को 2-2 साल की कैद और जुर्माना सुनाया। थाना खुइयां सरवर में 2022 में दर्ज मामले के अनुसार महिला पुलिसकर्मी सरोज रानी के साथ आरोपियों ने दुर्व्यवहार किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया जिसमें गुरदीप कौर सहित कई लोगों को दोषी पाया गया।

संस, अबोहर। महिला पुलिस कर्मचारी के साथ दुरव्यवहार करने के मामले में 5 बेटियों, माता, पिता व भाई सहित 11 लोगों को 2-2 वर्ष की कैद व एक-एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई
सबडिवीजन के न्यायाधीश चेतन कुमार शर्मा की अदालत में महिला पुलिस कर्मी के साथ दुरव्यवहार करने के मामले में 5 बेटियों, माता, पिता व भाई सहित 11 लोगों को 2-2 वर्ष की कैद व एक-एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार थाना खुइयां सरवर महिला पुलिस कर्मी सरोज रानी के ब्यानों के आधार पर 28 जनवरी 2022 में 5 बेटियां, मां, भाई, पिता सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बचाव पक्ष नेअपनी दलीलें पेश की दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील व पुलिस की दलीलों को मदेनजर रखते हुए महिला पुलिस के साथ दुरव्यवहार करने के मामले में गुरदीप कौर उर्फ गौरी, बलविंद्र कौर उर्फ तुलसा बाई, बिमला रानी,लखविन्द्र कौर उर्फ रेखा, कैलाश रानी पुत्रियां गुरनाम सिंह , उनकी माता कशमीरो बाई पत्नी गुरनाम सिंह, गुरनाम सिंह पुत्र सुरजन सिंह, बोहड सिंह पुत्र सुरजीत सिंह, पूजा रानी पुत्री सुरजीत सिंह, बूटासिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी तूतवाला 2-2 वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।