पराली जलाने के दोषी किसान को छह माह की सजा, जुर्माना
फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने पराली को आग लगाने के दोष में पुलिस द्वारा नामजद किए किसान को दोषी मानते हुए छह माह नेकचलनी और जुर्माने की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, सरहिद :
फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने पराली को आग लगाने के दोष में पुलिस द्वारा नामजद किए किसान को दोषी मानते हुए छह माह नेकचलनी और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार दस नवंबर 2020 को थाना फतेहगढ़ साहिब की पुलिस द्वारा मोहन सिंह निवासी खानपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले में मोहन सिंह पर आरोप था कि उसने धान की पराली को आग लगाकर प्रशासन के आदेशों की अवहेलना की है। मामले की सुनवाई अदालत में पूरी होने पर ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डा. गगनदीप कौर की अदालत ने मोहन सिंह को दोषी मानते हुए एक हजार रुपये जुर्माना और छह माह नेकचलनी की सजा सुनाई है। भगौड़े को एक साल की कैद
इधर, सरहिंद में शनिवार को अदालती कार्रवाई से गैर हाजिर रहने पर भगौड़े करार दिए व्यक्ति को अदालत ने एक साल की कैद की सजा सुनाई है। डा. गगनदीप कौर की अदालत द्वारा गैर हाजिर रहने पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के दिए आदेश पर थाना फतेहगढ़ साहिब की पुलिस द्वारा नरिदर सिंह निवासी गांव रीओना उंचा के खिलाफ दो अक्टूबर 2018 को मामला दर्ज किया गया था। उक्त व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़कर अदालत में पेश करने के बाद मामले की सुनवाई पूरी होने उपरांत मामले का निपटारा करते हुए चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट महेश ग्रोवर की अदालत ने नरिदर सिंह को अदालत के आदेश की अवहेलना, अदालती कार्रवाई को लटकाने और प्रक्रिया में साथ न देने का दोषी मानते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई है।