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    Punjab: Yaariyan-2 फिल्म निर्माताओं को HC से राहत, भावनाएं आहत करने का आरोप लगाने वाली FIR की कार्रवाई पर रोक

    By Rohit KumarEdited By: Himani Sharma
    Updated: Sat, 18 Nov 2023 05:37 PM (IST)

    बॉलीवुड फिल्‍म यारियां 2 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस पंकज जैन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा जवाब तलब किया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक यारियां-2 फिल्म निर्माताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।

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    भावनाएं आहत करने का आरोप लगाने वाली एफआईआर की कार्रवाई पर रोक

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सिख समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर बेअदबी करने के आरोप में टी-सीरीज के एमडी निर्माता भूषण कुमार और निर्देशकों राधिका राव, विनय सप्रू और एक्टर मिजान जाफरी के खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला यारियां 2 नामक फिल्म में सौरे घर नामक गीत में एक्टर को कृपाण पहने हुए चित्रित करने से संबंधित है।

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    कार्यवाही पर रोक लगाने का दिया आदेश

    जस्टिस पंकज जैन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा जवाब तलब किया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक यारियां-2 फिल्म निर्माताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।

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    कथित तौर पर सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जालंधर और अमृतसर में उपरोक्त याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए तहत दो याचिकाएं दायर की गई थीं, क्योंकि एक्टर ने यारियां 2 फिल्म के सौरे घर नामक गाने में कृपाण पहन रखी है।

    यह था आरोप

    एफआईआर में यह आरोप लगाया गया कि यूट्यूब/सोशल मीडिया पर जारी सौरे घर नामक फिल्म के एक गाने में एक्टर, जो एक गैर-अमृतधारी एक्टर है, उसको कृपाण पहने हुए दिखाया गया है, जो सिख धर्म के पांच धार्मिक ककारों में से एक है। इसके परिणामस्वरूप सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

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    दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के पास सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का कोई संभावित उद्देश्य नहीं है, उन्हें इस तरह का कथित अपमान करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, आरोप निराधार और तार्किक सारहीन है।