पीड़ित और चश्मदीद गवाह मुकरे, चंडीगढ़ कोर्ट में आरोपितों को नहीं पहचाना, हत्या के प्रयास मामले में छह बरी
चंडीगढ़ की जिला अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में छह आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। इन आरोपियों पर एक युवक पर हमला करने का आरोप था। पीड़ित और चश्मदीद गवाह अपने बयानों से मुकर गए जिसके कारण अदालत ने आरोपियों को रिहा कर दिया। पुलिस ने मलोया निवासी अर्जुन की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हत्या के प्रयास के एक मामले में जिला अदालत ने छह आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पीड़ित और चश्मदीद गवाह बयानों से मुकर गए। उन्होंने आरोपितों को अदालत में पहचानने से ही इन्कार कर दिया।
बरी होने वालों में चिराग, शिव, गौरव, अभिषेक, प्रेम बाबू और सोमवीर शामिल हैं। इन पर एक युवक को बुरी तरह पीटने और उस पर चाकू से हमला करने के आरोप थे। आरोपितों के वकील सिद्धांत पंडित और विकास राणा ने कहा कि पुलिस ने इन्हें झूठे मामले में फंसाया था।
पिछले साल मलोया पुलिस ने दर्ज किया था मामला
पुलिस ने मलोया निवासी अर्जुन की शिकायत पर पिछले साल छह युवकों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 324, 341 और 506 के तहत केस दर्ज किया था। अर्जुन ने पुलिस को बताया था कि 17 मार्च 2024 को वह बाइक पर अपने दोस्त साहिल के साथ जा रहा था। रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे रोका और पीटना शुरू कर दिया। आरोपितों ने उस पर चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गए। वारदात के तीन दिन बाद पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था।
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