Chandigarh News: इमारतों के लिए बनाए जाएंगे यूनिफाइड बिल्डिंग नियम, 30 दिनों तक दे सकते हैं अपनी सलाह
पंजाब में यूनिफाइड बिल्डिंग नियम लागू किए जाएंगे जिसका उद्देश्य लोगों को निर्माण संबंधी परेशानियों से बचाना है। सरकार ने नियमों का मसौदा तैयार किया है जिस पर लोग 30 दिनों तक अपनी राय दे सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि नियम सरल हों और लोगों को भवन निर्माण में कोई दिक्कत न आए।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य में यूनिफाइड बिल्डिंग बनाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि लोगों के लिए एक जैसे बिल्डिंग नियम बनाए जाने का मकसद लोगों को होने वाली परेशानी से बचना है।
जो बनाए गए नियमों के तहत निर्माण नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसे लेकर सरकार की ओर से ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस पर लोग आगामी 30 दिनों तक अपनी सलाह दे सकते है कि नियमों में क्या जोड़ा जाना चाहिए और क्या हटाया जाना चाहिए।
मुंडिया ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि नियम इतने सरल हो कि लोगों को भवन निर्माण में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पडे़। मंत्री ने बताया कि इज आफ डूइंग बिजनेस को इस में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग जिस चीज की डिमांड करेंगे उसे पूरा किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जो नियम तैयार होंगे उनको हाउसिंग शहरी विकास और स्थानी निकाय विभाग दोनों की ओर से लागू किया जाएगा।ताकि काम में पूरी पारदर्शिता रहे। इस संबंधी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।यह ड्राफ्ट सरकार की ओर से पूडा की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
वहीं से जानकारी लेकर लोग को अपने सुझाव लिखित रुप में जमा करवाने होंगे। इसके अलावा डायरेक्टर टाउलन एंड कंट्री प्लानिंग पूडा में भी अपने सुझाव लोग दे सकते है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि डेवलपर आर्किटेक्ट और अन्य शेयर होल्डर की राय ली जाएगी।
राज्य में जमीन के रेट बहुत ऊंचे है। ऐसे में फ्लोर एरिया रेशो और कंवर एरिया को बढ़ाया जाएगा। लोगों कंपाउंडिंग की अनुमति दे रहे है। ग्रीन इमारते बनाने वाले बिल्डरों को प्राथमिकता दी जाएगी। नियम सरल होंगे जिन्हें आसानी से पूरा किया जाएगा।
इस योजना से लोगों के अलग अलग विभागों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं पडे़गी। लोग घर बैठे अपना काम करवा सकेंगे।
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