Mohali News: चरस की तस्करी में दो नेपाली महिलाओं को दस-दस वर्ष कैद, एक-एक लाख का लगा जुर्माना
मोहाली की विशेष एनडीपीएस अदालत ने चरस तस्करी मामले में दो नेपाली महिलाओं को दोषी पाया है। अदालत ने दोनों महिलाओं को दस-दस साल की कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। यह मामला जनवरी 2023 में डेराबस्सी बस स्टैंड पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित है जहाँ महिलाओं के पास से कुल पांच किलो चरस बरामद हुई थी।

जागरण संवाददाता, मोहाली। विशेष एनडीपीएस अदालत ने दो नेपाली महिलाओं को चरस की तस्करी मामले में दोषी ठहराते हुए दस-दस वर्ष की कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है।
यह मामला सात जनवरी 2023 को डेराबस्सी बस स्टैंड पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़ा है। एएसआइ कुलदीप सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल निवासी दो महिलाएं सुनपुरा रोक्का व खुमिकाला खड़का उर्फ बिमला भारी मात्रा में चरस लेकर डेराबस्सी क्षेत्र में बेचने आ रही हैं।
पुलिस ने तत्काल नाका लगाया और दोनों महिलाओं को महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से रोका। तलाशी के दौरान सुनपुरा रोक्का के बैग से तीन किलो चरस और खुमिकाला खड़का के पर्स से दो किलो चरस बरामद हुई। दोनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
फारेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि बरामद पदार्थ चरस है, जिसमें टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनाल और अन्य नशीले तत्व मौजूद थे। अदालत ने दोनों आरोपितों को दस-दस वर्ष की कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया।
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