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    यात्रीगण कृपया ध्यान दें...ट्रेन में अब सामान का वजन बढ़ा तो जेब होगी ढीली, जानें रेलवे ने क्या बदले नियम

    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:31 PM (IST)

    रेलवे ने ट्रेन में सामान ले जाने के नियमों में बदलाव किया है। अब अगर सामान का वजन तय सीमा से अधिक हुआ तो यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रेलवे ...और पढ़ें

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    तय सीमा से अधिक सामान को कोच में रखने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि उसे अलग से बुक कराना होगा। 

    मोहित पांडेय, चंडीगढ़। यात्रीगण कृपया ध्यान दें…। यह अनाउंसमेंट सिर्फ स्टेशन पर ही नहीं, आपकी जेब के लिए भी है। रेलवे ने सफर के नियम बदले हैं और अब अधिक सामान लेकर चलना आसान नहीं होगा। नए नियमों के तहत हर यात्री को तय सीमा तक ही सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति होगी। निर्धारित वजन से ज्यादा सामान होने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा।

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    इतना ही नहीं, तय सीमा से अधिक सामान को कोच में रखने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि उसे अलग से बुक कराना होगा। अतिरिक्त सामान को बुकिंग के जरिए अलग से भेजना होगा, जिसमें सामान के साइज के अनुसार आपको शुल्क देना होगा।

    यह नियम स्लीपर, एसी समेत सभी श्रेणियों के यात्रियों पर लागू होंगे। यात्री अपनी श्रेणी के अनुसार तय अधिकतम सीमा तक अतिरिक्त सामान को कोच में साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेलवे की निर्धारित दर से डेढ़ गुना (1.5 गुना) शुल्क देना होगा।

    क्लास के अनुसार कोच में सामान ले जाने की सीमा

    यात्रा श्रेणी (क्लास)                      अधिकतम सीमा (किलो में           फ्री सामान (किलो में)
    एसी फर्स्ट क्लास                       150 किलो                             70 किलो
    फर्स्ट क्लास / एसी सेकेंड टियर       100 किलो                             50 किलो
    एसी थर्ड टियर / एसी चेयर कार       40 किलो                              40 किलो
    स्लीपर क्लास                           80 किलो                              40 किलो
    सेकेंड क्लास (2एस)                    70 किलो                             35 किलो

    कोच में ये सामान ले जा सकते

    • ट्रंक
    • सूटकेस
    • बाक्स

    इन शर्तों का रखना होगा ध्यान

    • बाहरी माप 100 सेमी × 60 सेमी × 25 सेमी से अधिक न हो।
    • फ्री सीमा से अधिक सामान पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
    • तय अधिकतम सीमा से ज्यादा सामान कोच में ले जाने की अनुमति नहीं है।

    टिकट रद कराने पर रिफंड नियम

    • यात्रा से 48 से 12 घंटे पहले: ¼ राशि कटेगी
    • 12 घंटे से चार्ट बनने तक: ½ राशि कटेगी
    • चार्ट बनने के बाद: कोई रिफंड नहीं

    चार्ट बनने का समय

    सुबह 5:01 से दोपहर 2:00 बजे चलने वाली ट्रेन
    → पिछली रात 8 बजे चार्ट
    दोपहर 2:01 से सुबह 5:00 बजे चलने वाली ट्रेन:
    → कम से कम 10 घंटे पहले चार्ट
    - 28 अक्टूबर के बाद से आधार वेरीफाइड यूजर्स ही केवल रेल टिकट बुक कर सकते है।
    - तत्काल बुकिंग के लिए भी आधार ओटीपी वेरिफिकेशन लागू कर दिया गया है।