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    यूपी के तीन नशा तस्करों को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने कहा-पंजाब में नशे से हजारों घर बर्बाद हो रहे

    Updated: Mon, 08 Sep 2025 12:49 PM (IST)

    मोहाली की स्पेशल कोर्ट ने सात साल पहले नया गांव में पकड़े गए तीन नशा तस्करों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि पंजाब में नशे की समस्या गंभीर है इसलिए कड़ी सजा जरूरी है। तीनों आरोपियों को 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

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    जज ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी आरोप साबित कर दिए।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। सात साल पहले चंडीगढ़ से लगते मोहाली के नया गांव में पकड़े गए उत्तर प्रदेश तीन नशा तस्करों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। मोहाली की स्पेशल फैसला सुनाते समय कहा कि पंजाब में नशे की समस्या गंभीर है और हजारों परिवारों को बर्बाद कर रही है। इसलिए कड़ी सजा जरूरी है। कोर्ट ने मेरठ के 29 वर्षीय मोहसिन, 26 वर्षीय मोहम्मद मोइन और 36 वर्षीय मोहम्मद आसिफ को कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 22 के तहत दोषी पाया। 

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    प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपितों की दलील  कि परिवार का एकमात्र कमाने वाला होना, कोई पूर्व केस नहीं को ध्यान में रखते हुए भी 10 साल की सजा सुनाई गई। जांच या ट्रायल के दौरान हिरासत की अवधि सजा से घटाई जाएगी। केस प्राॅपर्टी का निपटारा अपील के बाद होगा। 

    अदालत ने कहा कि बरामद नशीली कफ सिरप की मात्रा व्यावसायिक (कमर्शियल) श्रेणी में आती है। जज ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी आरोप साबित कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के हीरा सिंह मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि पूरी बोतल की मात्रा (न्यूट्रल मैटेरियल सहित) को कमर्शियल क्वांटिटी माना जाएगा।

    2018 में नया गांव में पकड़े गए थे तीनों

    यह मामला 10 जून 2018 का है। पुलिस ने विकास नगर के गेट नंबर 2 के पास तीन संदिग्धों को बैग लिए देखा गया। पुलिस को देखते ही वे मुड़ने लगे, जिस पर उन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम और पता बताया। तलाशी लेने पर मोहसिन के बैग से 56 बोतलें कोडिस्टार कफ सिरप (100 एमएल प्रत्येक), मोहम्मद मोइन के बैग से 55 बोतलें (समान बैच) और मोहम्मद आसिफ के बैग से 39 बोतलें बरामद हुईं थी।

    तीनों के पास कोई लाइसेंस या परमिट नहीं था। पुलिस ने तीन अलग-अलग पार्सल बनाए, सील किए और कब्जे में लिया। आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, उनके व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन तैयार किए गए, जिसमें नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद हुए।

    नयागांव में पकड़े गए थे तीनों

    यह मामला 10 जून 2018 का है, जब इंस्पेक्टर हरभिंदर कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम नयागांव इलाके में गश्त कर रही थी। विकास नगर के गेट नंबर 2 के पास तीन संदिग्धों को बैग लिए देखा गया। पुलिस को देखते ही वे मुड़ने लगे, जिस पर उन्हें पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम और पता बताया। इंस्पेक्टर हरभिंदर कुमार ने उन्हें बताया कि उनके पास नशीला पदार्थ होने का शक है और वे गैजेटेड अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी का अधिकार रखते हैं।

    आरोपितों ने पहले इंस्पेक्टर पर भरोसा नहीं जताया, इसलिए उनके गैर-सहमति ज्ञापन (नान-कंसेंट मेमो) तैयार किए गए। फिर डीएसपी आलम विजय सिंह को सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंचे। आरोपितों ने डीएसपी पर भरोसा जताया और सहमति ज्ञापन तैयार किए गए। डीएसपी की मौजूदगी में बैगों की तलाशी ली गई। मोहसिन के बैग से 56 बोतलें कोडिस्टार कफ सिरप (100 एमएल प्रत्येक), मोहम्मद मोइन के बैग से 55 बोतलें (समान बैच) और मोहम्मद आसिफ के बैग से 39 बोतलें बरामद हुईं। इनके पास कोई लाइसेंस या परमिट नहीं था।

    पुलिस ने तीन अलग-अलग पार्सल बनाए, सील किए और कब्जे में लिया। आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, उनके व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन तैयार किए गए, जिसमें नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद हुए।

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