चंडीगढ़ में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं, कचरा जलाया तो पकड़ कर ले जाएगी पुलिस, पढ़ें प्रशासन के आदेश
चंडीगढ़ में कचरा जलाने पर रोक लगा दी गई है। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने 27 नवंबर तक प्रभावी आदेश जारी किए हैं। कचरा फसल अवशेष प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील पदार्थ जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा है। उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। केवल अधिकृत संस्थानों को अपशिष्ट प्रबंधन के लिए छूट दी गई है।

राजेश ढल्ल,चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं। कचरा जलाते हुए दिखे तो पुलिस पकड़कर ले जाएगी। प्रशासन ने कचरा और अन्य अपशिष्ट सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी निगरानी करेंगे। इस संबंध में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी कर दिए हैं, जो कि 27 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
डीसी ने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कचरा, फसल अवशेष, पत्ते, प्लास्टिक, रबर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ जलाने से हवा में जहरीली गैसें और कणीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर) की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ रही है। इससे नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के कचरे को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
इन बातों का रखें ध्यान
1. अब किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को घरेलू, औद्योगिक या कृषि अवशेष सहित किसी भी प्रकार का कचरा जलाने की अनुमति नहीं होगी।
2. सभी नागरिकों और संस्थानों को नगर निगम चंडीगढ़ की निर्धारित कचरा संग्रह प्रणाली के माध्यम से ही निस्तारण करना होगा।
3. आदेश के पालन की निगरानी स्थानीय प्रशासन और नियुक्त अधिकारी करेंगे। उल्लंघन की सूचना मिलने पर तुरंत जांच की जाएगी और पुलिस कार्रवाई होगी।
4. केवल अधिकृत संस्थानों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए की जाने वाली इनसिनरेशन प्रक्रिया इस आदेश से मुक्त होगी।
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