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    रिमांड अवधि समाप्त और विजिलेंस ने भी चालान दाखिल कर दिया, यह देख मजीठिया की रिमांड के खिलाफ याचिका वापिस

    पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने मोहाली अदालत द्वारा दिए गए रिमांड आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली है। उनके वकील ने बताया कि रिमांड अवधि समाप्त हो चुकी है और विजिलेंस ने चालान भी दाखिल कर दिया है इसलिए अब नई याचिका दायर की जाएगी जिसमें जमानत की मांग की जाएगी। हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है।

    By Dayanand Sharma Edited By: Sohan Lal Updated: Tue, 26 Aug 2025 01:15 PM (IST)
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    रिमांड के खिलाफ मजीठिया की याचिका वापिस

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मंत्री और शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मोहाली अदालत द्वारा दिए गए रिमांड आदेश के खिलाफ दाखिल की गई अपनी याचिका को हाईकोर्ट से वापिस ले लिया।हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मजीठिया के वकील ने दलील दी कि अब रिमांड अवधि समाप्त हो चुकी है और विजिलेंस ने मामले में चालान भी दाखिल कर दिया है। ऐसे में इस याचिका पर आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

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    उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें याचिका वापिस लेने की इजाजत दी जाए, ताकि वे जल्द ही नए सिरे से विस्तृत याचिका दाखिल कर सकें, जिसमें न केवल रिमांड आदेश को चुनौती दी जाएगी बल्कि जमानत की मांग भी की जाएगी। हाईकोर्ट ने मजीठिया की दलीलों को स्वीकार करते हुए याचिका वापिस लेने की अनुमति प्रदान कर दी और मामले का निपटारा कर दिया।

    गौरतलब है कि 25 जून को विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज कर उनके अमृतसर स्थित घर पर छापा मारा था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर 26 जून को मोहाली की अदालत में पेश किया गया, जहां से उनका रिमांड मंजूर किया गया था।

    रिमांड आदेश के खिलाफ लेकर मजीठिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब मजीठिया की ओर से जल्द ही नई याचिका दायर की जाएगी, जिसमें रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ-साथ जमानत की मांग भी की जाएगी।