गलत दिशा में आ रही कार की टक्कर से गई थी मजदूर की जान, परिवार को मिलेगा 18.60 लाख मुआवजा
चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 18.60 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। तीन साल पहले नाभा निवासी चमकौर सिंह की बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना कार चालक की लापरवाही से हुई थी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर के परिवार को अब 18.60 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया है। हादसा तीन साल पहले हुआ था।
एक अप्रैल 2022 की शाम करीब 4 नाभा निवासी 39 वर्षीय चमकौर सिंह अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। रास्ते में सामने से आ रही एक कार ने ओवरटेक करते समय गलत दिशा में आकर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। कार को पटियाला निवासी अमनदीप सिंह चला रहा था।
टक्कर लगने के बाद चमकौर सिंह सड़क पर गिर गया और गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने चालक, कार मालिक और कार की इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ चंडीगढ़ में केस दायर किया था।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि मृतक एक मजदूर था और लगभग 15 हजार रुपये मासिक कमाता था। दुर्घटना कार चालक की लापरवाह व तेज रफ्तार ड्राइविंग से हुई थी। ऐसे में ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार की याचिका को मंजूर करते हुए 18.60 लाख रुपये मुआवजा राशि ब्याज सहित देने का आदेश सुनाया।

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