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    जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए चार्ज होने वाला शुल्क होगा काम

    जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र में संशोधन करवाने के लिए जो फीस चार्ज की जा रही है वह कम होगी।

    By JagranEdited By: Updated: Sun, 29 Dec 2019 10:05 PM (IST)
    जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए चार्ज होने वाला शुल्क होगा काम

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र में संशोधन करवाने के लिए जो फीस चार्ज की जा रही है, वह काफी ज्यादा है। इसके साथ ही देरी से प्रमाणपत्र बनाने के लिए जो शुल्क चार्ज किया जा रहा है, वह भी ज्यादा है। चार्ज होने वाली इस फीस में भारी कटौती करने का प्रस्ताव 31 दिसंबर को होने वाली वित्त एवं अनुबंध कमेटी की बैठक में पास होने के लिए आ रहा है, हालांकि जन्म प्रमाण पत्र की पहली प्रति हर किसी आवेदक को निशुल्क दी जाती है। प्रस्ताव के अनुसार इस संबंध में एक बैठक स्वास्थ्य प्रिसिपल सचिव के नेतृत्व में हुई थी। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा जो ज्यादा यूजर्स चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, उस पर बैठक में जनगणना ऑपरेशंस के निदेशक ने आपति जताई थी और फैसला लिया गया कि नगर निगम को बढ़ाए हुए चार्जेस को कम करना चाहिए। बैठक में नगर निगम के अधिकारियों को कहा गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ रूल्स के अनुसार वह अपने आप खुद जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के कार्यो के लिए चार्ज होने वाली फीस को बढ़ा नहीं सकते हैं। जिसके तहत अब यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। मालूम हो कि साल 2015 में जब नगर निगम ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र की ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी, तब नगर निगम ने अलग-अलग कामों के लिए चार्जेस बढ़ा दिए थे। नगर निगम के अनुसार ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से खर्चा भी बढ़ गया है। चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों में बच्चे के जन्म के समय ही प्रमाणपत्र की पहली प्रति निशुल्क अभिभावक को दे दी जाती है। जबकि नगर निगम ने अब श्मशान घाट में मृत्यु प्रमाणपत्र लेने के लिए आवेदन सेंटर भी बना दिया है। जहां से भी परिवार अपने परिजन के संस्कार के बाद मृत्यु प्रमाणपत्र ले सकता है। यह अनुबंध कमेटी भी इस साल की अंतिम बैठक होगी। किसका कितना शुल्क कम होगा

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    इस समय नगर निगम की ओर से बच्चे का नाम एक साल के भीतर प्रमाणपत्र में शामिल करके जारी करवाने पर 50 रुपये प्रति कॉपी का चार्ज किया जाता है, जबकि अब यह सुविधा निशुल्क हो जाएगी। जबकि एक साल बाद अगर अभिभावक प्रमाणपत्र में बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करता है तो 495 रुपये का शुल्क चार्ज किया जाता है। जबकि, अब लेट फीस के तौर पर सिर्फ पांच रुपये करने का प्रस्ताव है। घर पर डिलीवरी होने पर (21 दिन के भीतर) पर जन्म प्रमाण पत्र की फीस 50 रुपये चार्ज की जाती है, जबकि अब प्रस्ताव के अनुसार यह बिना किसी लेट फीस से जारी किया जाएगा।इसी तरह से मृत्यु प्रमाणपत्र में कोई नाम का बदलाव करवाने पर नगर निगम की ओर से 100 रुपये चार्ज किया जाता है, जिसे पूरी तरह से निशुल्क करने का प्रस्ताव है।