पावरकॉम का चेयरमैन अब सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी भी हो सकेगा, पंजाब सरकार ने किया नियम में बदलाव
पंजाब सरकार ने पावरकॉम के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर पद के नियमों में बदलाव किया है। अब सचिव रैंक के आईएएस अधिकारी भी सीएमडी बन सकते हैं, जबकि पहले ...और पढ़ें
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पावरकाम का चेयरमैन अब सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी भी हो सकेगा , सरकार ने किया नियम में बदलाव।
इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी करके पावरकाम के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए तय नियमों में बदलाव कर दिया है। आज जारी की गई अधिसूचना में अब सीएमडी के पद के लिए प्रमुख सचिव के साथ साथ सचिव पद के आईएएस अधिकारी भी योग्य होंगे।
जबकि इससे पहले जब बिजली बोर्ड को दो निगमों में बांटा गया था तब सरकार और बिजली बोर्ड के इंजीनियरों के बीच एक समझौता हुआ था कि पावरकाम का सीएमडी टेक्नोक्रेट होगा या फिर प्रमुख सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक का आईएएस अधिकारी होगा।पंजाब सरकार अब तक इस समझौते पर अमल करती आई है।
लेकिन फरवरी 2025 में जब पावरकाम के सीएमडी बलदेव सिंह सरां रिटायर हो गए तो सरकार ने बिजली विभाग के प्रमुख सचिव एके सिन्हा को इसका चार्ज दे दिया लेकिन दो महीने पहले उन्हें बिजली विभाग के प्रमुख सचिव और सीएमडी के पद से हटाकर सचिव रैंक के अधिकारी बसंत गर्ग को यह चार्ज सौंप दिया तो इंजीनियरों ने इसको अदालत में चुनौती दे दी जिसमें अदालत ने बीस नवंबर को राज्य सरकार के मुख्य सचिव को एक एफिडेविट देने को कहा कि क्या सीएमडी की पोस्ट आईएएस के लिए है? अगर नहीं है तो किस तरह एक अटोनमस बाडी का प्रमुख एक आईएएस अधिकारी लगाया गया है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार ने जवाब देने से पूर्व ही आज एक अधिसूचना जारी करके पुरानी नोटिफिकेशन जिसमें सीएमडी पद के लिए नियम व शर्तें थीं उसमें संशोधन कर के कहा है कि सीएमडी के लिए अब सचिव रैंक के आईएएस अधिकारी को भी लगाया जा सकता है। हालांकि, पूर्व इंजीनियर इसे सरकार , इंजीनियरों आदि के बीच हुए समझौते का उल्लंघन बताया है।

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