जेल से बाहर आने को तड़फ रहा निलंबित DIG भुल्लर, रिश्वत मामले में मांगी जमानत, आय से अधिक मामले में हो चुकी खारिज
पंजाब के निलंबित आईजी हरचरण सिंह भुल्लर जेल से बाहर आने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने रिश्वत मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत में जमानत अर्जी लगाई है ...और पढ़ें

पंजाब के निलंबित आईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने लगाई जमानत याचिका।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के निलंबित आईजी हरचरण सिंह भुल्लर जेल से बाहर आने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने रिश्वत मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई विशेष अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले भुल्लर की आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।
तब भुल्लर के वकील ने कहा था कि गिरफ्तारी हुए 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की। इस आधार पर उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187(2) के तहत जमानत दिए जाने की मांग की थी।
सीबीआई के सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी के दिनों में भ्रष्टाचार वाले केस की गिरफ्तारी के दिनों को भी गिन लिया, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी गिरफ्तार उनके पकड़े जाने के कई दिन बाद हुई थी।
ऐसे में आय से अधिक संपत्ति मामले की चार्जशीट दाखिल करने में कुछ दिन और हैं और भुल्लर ने प्री-मैच्योर एप्लीकेशन दायर की है। इस आधार पर उन्होंने जमानत खारिज किए जाने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने भुल्लर की जमानत अर्जी को रद कर दिया।
16 अक्टूबर को किया था गिरफ्तार
सीबीआई ने आठ लाख रुपये रिश्वत के मामले में भुल्लर को बिचौलिये कृष्णु शारदा के साथ 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह मंडी गोबिंदगढ़ के एक कारोबारी से रिश्वत मांग रहे थे। इस मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। भ्रष्टाचार में पकड़े जाने के करीब 13 दिनों बाद उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ था।

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