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    सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के संरक्षण पर जताई हैरानी

    सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को संरक्षण देने पर हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वह हाई कोर्ट में लंबित सैनी के मामले को या तो स्वयं सुने या किसी अन्य पीठ को सुनवाई के लिए सौंपे।

    By Kamlesh BhattEdited By: Updated: Fri, 04 Mar 2022 12:01 PM (IST)
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    पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की फाइल फोटो।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को वर्तमान और भविष्य के सभी मामलों में संरक्षण दिए जाने पर हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसा आदेश कैसे दिया जा सकता है। संरक्षण का आदेश वर्तमान मामले में दिया जा सकता है, भविष्य के केस के लिए संरक्षण का आदेश कैसे दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वह हाई कोर्ट में लंबित सैनी के मामले को या तो स्वयं सुने या किसी अन्य पीठ को सुनवाई के लिए सौंपे।

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    यह आदेश प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को हाई कोर्ट से सैनी को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन (संरक्षण) देने के आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।

    इस दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले में सैनी को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दिया है। वीवार को हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन की अवधि अप्रैल तक बढ़ा दी है। दूसरी ओर, सैनी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि साढ़े तीन साल बाद मामला दर्ज किया गया है। सैनी पर आधा दर्जन केस दर्ज किए गए हैं। जबकि वह वरिष्ठ अधिकारी थे और उन पर हमला हुआ था।