Punjab News: सुखपाल खैहरा ने जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की, HC ने ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Punjab News हाईकोर्ट ने याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। खैहरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए जांच आरंभ कर दी थी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: सुखपाल खैहरा ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मनी लांड्रिंग मामले में जनवरी 2022 में मिली जमानत के साथ लगाई गई शर्तों में संशोधन करने की मांग की है। तब हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करवाने और कोर्ट की इजाजत लेकर ही विदेश जाने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब तलब किया
हाईकोर्ट ने याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। खैहरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए जांच आरंभ कर दी थी।
खैहरा ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एनडीपीएस मामले में राहत देते हुए इसे रद करने का आदेश दिया है। वहीं ईडी ने इस मामले के तहत जो एफआईआर दर्ज की है उसको रद करने की याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उन्हें जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने जो शर्तें लगाई थी उन्हें हटाया जाए या उनमें बदलाव किया जाए।
जनवरी 2022 में खैहरा को सशर्त जमानत मिली थी
हाईकोर्ट ने आज खैहरा की इस याचिका पर ईडी को 27 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। 2015 में एनडीपीएस के तहत दर्ज मामले में मनी लांड्रिंग के तहत ईडी ने केस दर्ज किया गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 में खैहरा को सशर्त दी थी जमानत।

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