पंजाब-हरियाणा HC ने मानहानि केस में सुखबीर बादल की याचिका को किया खारिज, क्या है पूरा मामला?
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुखबीर सिंह बादल की मानहानि केस में याचिका खारिज कर दी है। 2017 में सुखबीर ने केजरीवाल पर आतंकवादियों से मिलने का आरोप लगाया था। अखंड कीर्तनी जत्थे के सदस्य ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उच्च न्यायालय ने सुखबीर की दलील खारिज करते हुए कहा कि मामला विचार योग्य है। अब सुखबीर को निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना होगा।

सुखबीर सिंह बादल (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि की शिकायत रद करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
यह मामला वर्ष 2017 का है, जब सुखबीर ने एक बयान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि वे अपने पंजाब दौरे के दौरान आतंकवादियों से मुलाकात कर रहे हैं।
सुखबीर ने कहा था कि केजरीवाल ने अखंड कीर्तनी जत्थे के सदस्यों के साथ नाश्ता किया जो कथित तौर पर आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनीतिक फ्रंट है। उन्होंने कहा था कि “भगवान न करे अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी।”इसी बयान को लेकर अखंड कीर्तनी जत्थे के सदस्य राजिंदर पाल सिंह ने सुखबीर के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी।
सुखबीर ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने अपने बयान में शिकायतकर्ता का नाम तक नहीं लिया है। साथ ही, उस समय वह पंजाब के गृह मंत्री थे, इसलिए राज्य की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी यह दलील खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि प्राथमिक दृष्टया मामला विचार योग्य है और इस स्तर पर शिकायत को रद नहीं किया जा सकता। अदालत के इस आदेश के बाद सुखबीर को अब निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना होगा।
सुखबीर बादल lफाइल फोटो
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